टूल किट केस में गिरफ्तार दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने वकीलों और परिवार से मिलने की इजाजत दे दी है. इसके अलावा अदालत ने दिशा को इस मामले में दर्ज FIR की कॉपी और और रिमांड की कॉपी भी देने का निर्देश दिया है.
हालांकि अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने FIR की कॉपी देने का विरोध किया था.
पटियाला हाउस कोर्ट के मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने दिशा को गर्म कपड़े और किताबें भी लेने की अनुमति दे दी. दिशा रवि अब अपने वकील और अपने परिवार से भी पुलिस कस्टडी के दौरान बात कर सकेगी. दिशा को पुलिस ने टूलकिट मामले में पांच दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा है.
कोर्ट के निर्देश के अनुसार दिशा रवि रोजाना 30 मिनट तक अपने वकील से बात कर सकेगी जबकि वो 15 मिनट तक अपने परिवारवालों से बात कर सकेगी.
दिशा रवि ने अपने वकील के जरिए अदालत से ये सुविधाएं मांगी थी. दिशा की पुलिस कस्टडी 19 फरवरी को समाप्त हो रही है.
बता दें कि दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने पिछले शनिवार की रात को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था. दिशा पर जूम मीटिंग कर टूल किट एडिट और उसे स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ शेयर करने का आरोप है.
दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि इस टूलकिट को खालिस्तानी ग्रुप पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया और इसे दिशा ने एडिट किया और फिर से इसे ग्रेटा के साथ शेयर किया. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 फरवरी को केस दर्ज किया है.