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अब दिल्ली के होटल-क्लबों में पैग की जगह पूरी बोतल ऑर्डर कर पाएंगे ग्राहक

दिल्लीवासियों के पास जल्द ही होटलों और क्लबों में अपने टेबल पर शराब की एक पूरी बोतल मंगाने का विकल्प होगा. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह ने मंगलवार को आबकारी नीति को लेकर कई अहम फैसले लिए है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • जीओएम ने की बदलावों की सिफारिश
  • शराब खरीदने की उम्र भी 21 साल की गई

दिल्लीवासियों के पास जल्द ही होटलों और क्लबों में अपने टेबल पर शराब की एक पूरी बोतल मंगाने का विकल्प होगा. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह ने मंगलवार को आबकारी नीति को लेकर कई अहम फैसले लिए है. अभी होटल या बार में शराब पैग के हिसाब से परोसी जाती है.

मंत्रियों के समूह ने कहा कि यह होटल या बार की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी व्यक्ति शराब की पूरी बोतल लेकर बाहर न निकले. दिल्ली में 1,000 से अधिक होटल, क्लब और रेस्तरां हैं, जिनके पास अपने ग्राहकों को शराब परोसने के लिए आबकारी लाइसेंस है. 

मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ग्राहकों को गुणवत्ता वाली शराब की सेवा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपने टेबल पर पूरी बोतल मंगाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन यह सुनिश्चित करना बार की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी ग्राहक परोसी गई शराब की बोतल को उनके परिसर से बाहर न ले जा सके. 

इसके साथ ही रेस्तरां, क्लब और होटल के छत, बालकनी, निचले क्षेत्र जैसे खुले स्थानों में शराब परोसने की अनुमति दी जा सकती है. इसके अलावा नोएडा की तरह दिल्ली में रेस्तरां और क्लब की टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है. जीओएम ने कहा कि होटल, क्लब और रेस्तरां को थोक विक्रेताओं के बजाय केवल खुदरा विक्रेताओं से खरीद ऑर्डर देना होगा.

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इससे पहले दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए. इसके बाद अब दिल्ली में शराब की दुकानें सरकार नहीं चलाएगी. यानी, अब यहां सरकारी ठेके नहीं होंगे. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोमवार को एक्साइज पॉलिसी में किए बदलावों की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि शराब की दुकान चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है.

नई पॉलिसी में दिल्ली में शराब खरीदने की लीगल उम्र भी घटा दी गई है. पहले यहां शराब खरीदने की लीगल उम्र 25 साल थी, जो अब 21 साल कर दी गई है. यानी, अब से 21 साल के कम उम्र के लोग शराब नहीं खरीद सकेंगे. अगर किसी पर शक होता है, तो उसका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा.

 

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