
दिल्ली पुलिस ने जीबी रोड (रेड लाइट एरिया) से दो नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है. पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को तस्करी और एक व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है. साथ ही इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है.
पुलिस ने बताया कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मिशन के साथ सभी महिला पुलिस पोस्ट, श्रद्धानंद मार्ग ने चेकिंग के दौरान आरोपी के एक मोबाइल फोन, आधार कार्ड की छह फोटोकॉपी, एक पैन कार्ड के साथ-साथ कई पुरुष और महिलाओं की 14 पासपोर्ट साइज की तस्वीरें बरामद की थी.
'बालिग बताकर कराया जा रहा था काम'
पुलिस के अनुसार, 16, 17 जुलाई की रात को सेंट्रल जिला पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान कोठा नंबर 59 के टॉप फ्लोर पर दो लड़कियों को रेड लाइट एरिया में काम करते हुए मिलीं. इन दोनों लड़कियों को बालिग बताकर काम कराया जा रहा था. टीम को दोनों लड़कियों की कद-काठी को देख कर शक हुआ और पूछा में वह टीम को जवाब नहीं दे पाईं. जांच में पता चला कि दोनों लड़कियां 17 साल की नाबालिग है. इसके बाद दोनों लड़कियों को रेड लाइट एरिया से लाकर एनजीओ काउंसलर को बुलाया और फिर दोनों को शेल्टर होम दिया.
'पीड़िताओं के बयान किए दर्ज'
पुलिस ने यह भी बताया कि काउंसलिंग के दौरान पता चला कि एक साल पहले किरण देवी के साथ आईं थी और उन्हें वह ऋषि और संजय के माध्यम से मिली थीं. 18 जुलाई को काउंसलिंग के बाद दोनों पीड़िताओं का लोकनायक अस्पताल में मेडिकल के बाद बयान दर्ज किए गए.
'आधार कार्ड से की गई छेड़छाड़'
जांच के दौरान पता चला कि मलका गंज रोड, सब्जी मंडी इलाके में रहने वाले एक आरोपी लाला राम उर्फ सुनील ने नाबालिग लड़कियों को बालिग दिखाने के लिए उनके आधार कार्ड से छेड़छाड़ करने में मदद की थी. इसके बाद कमला मार्केट थाना पुलिस ने किरण की निशानदेही पर आरोपी लाला राम को उसके घर से गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, एक सैमसंग नोटबुक के साथ-साथ आधार कार्ड की छह फोटोकॉपी, एक पैन कार्ड और विभिन्न पुरुषों, महिलाओं के 14 पासपोर्ट आकार के फोटो बरामद किए हैं. पुलिस ने इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए भी जांच शुरू कर दी है.
गौरतलब है कि पीपी श्रद्धानंद मार्ग थाना पुलिस ने पहले 12 जुलाई को एक नाबालिग को मुक्त कराया था. और अब अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की है. जिस बिल्डिंग से नाबालिग मिली थी, उस बिल्डिंग में बेदखली और सीलिंग का आदेश मिला है. ये ऐसी एक्टिविटी में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए बचाव करने का काम करेगा.