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दिल्ली-NCR में फिर बिगड़ी आबोहवा, GRAP की स्टेज 3 लागू... इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, जब भी AQI 350 से अधिक होता है तो स्टेज III उपायों को तात्कालिक रूप से लागू करना अनिवार्य है ताकि वायु गुणवत्ता की और अधिक गिरावट को रोका जा सके.

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दिल्ली में प्रदूषण की स्तर फिर बढ़ गया है (फाइल फोटो)
दिल्ली में प्रदूषण की स्तर फिर बढ़ गया है (फाइल फोटो)

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है. इसके मद्देनजर वायु गुणवत्ता पर केंद्र के पैनल ने शुक्रवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत स्टेज 3 के प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया है. दरअसल, दिल्ली में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शाम 4 बजे 371 रहा, जो घने कोहरे, कम मिश्रण ऊँचाई और परिवर्तनीय हवाओं के कारण हुआ. 

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, जब भी AQI 350 से अधिक होता है तो स्टेज III उपायों को तात्कालिक रूप से लागू करना अनिवार्य है ताकि वायु गुणवत्ता की और अधिक गिरावट को रोका जा सके.

भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमानों के अनुसार, प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता की स्थिति और खराब होने का अनुमान है.

GRAP चरण 3, जिसे पिछले शुक्रवार को हटा दिया गया था, में गैर-आवश्यक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है. स्टेज 3 के तहत ग्रेड V तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में शिफ्ट करना आवश्यक है. माता-पिता और छात्रों के पास जहाँ भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन शिक्षा चुनने का विकल्प है.

स्टेज 3 के तहत, दिल्ली और आस-पास के एनसीआर जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों (4-पहिया) का उपयोग प्रतिबंधित है. विकलांग व्यक्तियों को छूट दी गई है. स्टेज 3 में दिल्ली में BS-IV या पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल-संचालित मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध है.

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