दिल्ली की एक अदालत ने बलात्कार के आरोपी एक नौजवान को बरी कर दिया है . अदालत ने यह फैसला तब सुनाया जब लड़की ने दावा किया कि उसने गुस्से में आकर शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि वह शादी करने में देरी कर रहा था.
लड़की ने अदालत को बताया कि अपनी मर्जी से उसने युवक के साथ शारीरिक संबंध कायम किए और यह मुकदमा लंबित होने के दौरान दोनों ने शादी भी कर ली. अदालत ने पाया कि लड़की की मां ने भी अपनी बेटी की जिंदगी में किसी अनहोनी के बारे में नहीं बताया था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने कहा कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, खासकर शिकायतकर्ता के बयान पर विचार करते हुए मेरा मानना है कि आरोपी के खिलाफ ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे उसे अपराधी माना जाए और ऐसा आरोपी आरोप मुक्त होने का हकदार है .
आरोपी युवक को लड़की की शिकायत पर जुलाई 2013 में गिरफ्तार किया गया था. लड़की ने आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर उसने कई दफा उससे बलात्कार किया. लड़की ने पुलिस को बताया था कि वह गर्भवती हो गई थी और आरोपी के दबाव में आकर उसे गर्भपात कराना पड़ा था.