शक्ति मिल परिसर में एक फोटो पत्रकार समेत दो महिलाओं से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने गुरुवार को पांच लोगों को दोषी ठहराया. आज कोर्ट इन दोषियों को सजा सुनाएगी.
कोर्ट ने पांच लोगों को आईपीसी के तहत गैंगरेप, आपराधिक साजिश, साझा मंशा, अप्राकृतिक यौनाचार, धमकी देने, गलत तरीके से कैद करके रखने, हमला, सबूतों को नष्ट करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी ठहराया.
एक टेलीफोन ऑपरेटर और एक फोटो पत्रकार से जुलाई-अगस्त 2013 में हुई गैंगरेप की दो घटनाओं में दो नाबालिगों समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था. तीन आरोपी दोनों मामलों में शामिल थे.
प्रमुख सेशन जज शालिनी फनसाल्कर जोशी ने विजय जाधव (19), मोहम्मद कासिम हफीज शेख उर्फ कासिम बंगाली (21) और मोहम्मद अंसारी (28) को दोनों मामलों में दोषी ठहराया जबकि सिराज खान फोटो पत्रकार गैंगरेप मामले में और मोहम्मद अश्फाक शेख टेलीफोन ऑपरेटर गैंगरेप मामले में दोषी ठहराया गया है. फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप की घटना शक्ति मिल परिसर में पिछले साल 22 अगस्त को और टेलीफोन ऑपरेटर के साथ उसी परिसर में पिछले साल 31 जुलाई को गैंगरेप की घटना हुई थी.