कथक डांसर और पद्म अवॉर्ड से सम्मानित बिरजू महाराज को सरकारी आवास खाली करने के मामले में राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र के आदेश पर रोक लगा दी है.
दरअसल, केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने अक्टूबर में बिरजू महाराज समेत कुल 27 कलाकारों को नोटिस जारी किया था. इसमें 31 दिसंबर तक दिल्ली में मिले सरकारी आवास को खाली करने को कहा गया था. तय वक्त पर प्रक्रिया ना करने पर सरकार ने खुद आवास खाली करने की बात कही थी.
जिसके बाद बिरजू महाराज समेत अन्य कलाकारों ने हाईकोर्ट का रुख किया था. अर्जी में कहा गया था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन कला को समर्पित किया है, इस उम्र में अगर आवास खाली करवाया गया तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी.
याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक आवास खाली करने पर रोक लगा दी है. अब 22 जनवरी को मामले को सुना जाना है.
मशहूर कथक डांसर बिरजू महाराज के घर को खाली करने के केंद्र सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। तक़रीबन 40 साल से दिल्ली के सरकारी आवास में रह रहे बिरजू महाराज से आजतक संवाददाता @twtpoonam ने ख़ास बातचीत की #ReporterDiary pic.twitter.com/OfdFBLpA41
— AajTak (@aajtak) December 31, 2020
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आपको बता दें कि बिरजू महाराज दिल्ली की शाहजहां रोड के सरकारी आवास पर साल 1978 से रह रहे हैं. बिरजू महाराज ने कहा है कि अगर उन्हें उनके आवास से सरकार ने निकाला, तो वह अपने तमाम अवॉर्ड्स को वापस कर देंगे.
गौरतलब है कि इन सभी कलाकारों के सरकारी आवास में रहने की समयसीमा 2014 में ही खत्म हो गई थी, इसके बावजूद वो इसमें रह रहे हैं.
सरकार की ओर से कहा गया है कि इन सभी कलाकारों पर 32.09 करोड़ रुपए का डैमेज चार्ज भी बनता है. लेकिन सरकार ने इस राशि को माफ करने का फैसला किया है.
सरकार के मुताबिक, 60 साल की उम्र के बाद या लगातार दो बार तीन-तीन साल तक सरकारी बंगलों में रहने के बाद इनमें कोई नहीं रह सकता. साथ ही इनमें रहने वालों का वेतन हर माह 20 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए. लेकिन लोग इन सरकारी आवासों में पिछले 12 से 35 साल से रह रहे हैं, इसलिए इन्हें 31 दिसंबर तक खाली करने का नोटिस सरकार की तरफ से भेजा गया.