दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना के खिलाफ चल रही जांच को पूरा करने के लिए सीबीआई को चार महीने का अतिरिक्त समय दिया है. इससे पहले 11 जनवरी को हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए 10 सप्ताह का वक्त दिया था. तय समय सीमा बीतने के बाद सीबीआई ने और वक्त मांगने के लिए याचिका दायर की थी. इस पर फैसला करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को और चार महीने का वक्त जांच पूरी करने के लिए दिया है.
बता दें, मीट कारोबारी सतीश सना से दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के मामले में 15 अक्टूबर को सीबीआइ ने तत्कालीन विशेष निदेशक राकेश अस्थाना व डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने एफआइआर रद्द करने की अस्थाना और देवेंद्र की मांग को खारिज कर दिया था. साथ ही सीबीआई को 10 सप्ताह के अंदर जांच करने का आदेश दिया था.
Delhi High Court grants 4-month extension to CBI to investigate the charges of bribery against Rakesh Asthana and others. Court has passed the order on the application of CBI seeking extension of time to investigate bribery allegations in the FIR. pic.twitter.com/0uSb8WARHI
— ANI (@ANI) May 31, 2019
हाईकोर्ट की ओर से समय सीमा 24 मार्च को खत्म हो गई थी. इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा था. इस मामले आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने चार महीनों का अतिरिक्त समय दिया है. सीबीआई को चार महीनों में जांच खत्म करना होगा. इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, इसलिए मामले की जांच जल्दी पूरी होनी चाहिए.
क्या है मामला
राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने हैदराबाद के व्यापारी सतीश बाबू सना को राहत देने के लिए रिश्वत ली थी. इस मामले पर दोनों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी. यहां तक कि डीएसपी देवेंद्र कुमार को इस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. बाद में निचली अदालत से डीएसपी देवेंद्र कुमार को जमानत मिल गई थी.