कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार से लेकर संस्थाएं सभी तेजी से एहतियाती कदम उठा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जहां वकीलों, मुवक्किलों और विजिटर्स की संख्या सीमित करते हुए कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी हैं, वहीं दिल्ली सरकार और नगर निगम भी सक्रिय है.
दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर लिए गए बड़े फैसले के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिम, नाइट क्लब और स्पा 31 मार्च तक बंद रहेंगे. शादी, ब्याह, भंडारे, कीर्तन, सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम भी अगर टाले जाएं तो ठीक वरना शादी, अंत्येष्टि जैसे अनिवार्य मौकों पर एक जगह 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा न हों.
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दिल्ली सरकार ने बताया कि तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार की जितनी भी गाइडलाइन आ रही हैं, उन्हें दिल्ली सरकार लागू कर रही है. दिल्ली में कुल मिलाकर कोरोना वायरस से संक्रमण के 7 मामले सामने आए, जिसमें से एक की मौत हुई. वहीं, दूसरी तरफ दो केस में लोग स्वास्थ्य होकर गए. चार केस अभी हॉस्पिटल में हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है. उनकी सेहत सुधर रही है.
50 लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होने के आदेश
सरकार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम जिम, स्पा सेंटर, नाइट क्लब, साप्ताहिक बाजार वगैरह को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए हैं. शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 लोगों के एक साथ इकट्ठा ना होने का आदेश सब पर लागू होता है. वहां पर डीएम और एसडीएम को अधिकार है जो उचित लगे वो कर सकते हैं.
दिल्ली में ओला, उबर सहित ऐप आधारित या अन्य ऑटो रिक्शा और टैक्सी के लिए डीटीसी डिपो में डिसइंफेक्टेंट (कीटाणुरहित) सेंटर बनाए गए हैं. वहां पर कोई भी ऑटो या टैक्सी चालक गाड़ी को डिसइंफेक्टेंट करवा कर ले जा सकता है.
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इसके अलावा कोरोना से निपटने के लिए पूरी दिल्ली में हाथ धोने के लिए डिस्पेंसिंग मशीन बहुत जल्द लगाई जाएंगी. सभी जिला मजिस्ट्रेट और एसडीएम अपने इलाकों में 100 डिस्पेंसिंग मशीन लगाएंगे. नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर अपने इलाकों में 300 डिस्पेंसिंग मशीन लगाएंगे. मार्केट, बस डिपो, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड और हर भीड़भाड़ वाली जगह पर हाथ धोने के लिए डिस्पेंसर लगाए जाएंगे.