राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र के बिना गाड़ी चलाने वाले 700 से अधिक वाहन मालिकों को दिवाली पर चालान जारी की हैं. दिल्ली में 5 नवंबर को शहर की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में होने के बाद केंद्र की प्रदूषण नियंत्रण योजना का चरण GRAP-IV (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया गया था. इसके तहत सभी प्रकार के निर्माण कार्य और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों का शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
'जीआरएपी' सर्दियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में होने वाले वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक सेट है. जिसे चार अलग-अलग श्रेणियों के तहत कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है. स्टेज-I 'खराब' (AQI 201-300), स्टेज-II 'बहुत खराब' (AQI 301-400), स्टेज-III 'गंभीर' (AQI 401-450) और स्टेज-IV 'अधिक गंभीर' (AQI > 450) होती है.
पुलिस आंकड़ों के मुताबिक इन लोगों की हुई चालान
पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, रविवार 12 नवंबर को बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट के चलने वाले वाहनों के 710 चालान जारी किए गए हैं. जाम और गलत पार्किंग करने के लिए 584 चालान और 1085 नोटिस जारी किए गए है. साथ ही 44 वाहनों को यातायात क्रेन द्वारा उठाया गया है. इसके अलावा ट्रैफिक नियम के खिलाफ ड्राइविंग करने के लिए 61 और नो-एंट्री नियमों के उल्लंघन के लिए 263 चालान जारी किए गए है.
पुलिस का कहना है कि केवल वैध अनुमति वाले आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को ही अनुमति दी गई है. 3 से 12 नवंबर तक बीएस-III पेट्रोल वाहनों के लिए 2193 चालान और बीएस-IV डीजल वाहनों के लिए 9903 चालान जारी किए हैं. इसके अलावा इसी अवधि के दौरान अनुचित पार्किंग के लिए 11051 चालान और 14143 नोटिस जारी किए गए है.
सबसे ज्यादा इन इलाकों में हुए चालान
वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना यात्रा करने वाले यात्रियों की सबसे अधिक घटनाएं वसंत विहार, तुगलक रोड और तिलक नगर के इलाकों में हुईं है. वहीं, वसंत विहार, तिलक नगर और तिमारपुर के प्रमुख स्थानों पर अनुचित पार्किंग देखी गई. रॉंग वाहन चलाने वाले यात्रियों पर सबसे अधिक एफआईआर नांगलोई, द्वारका और बदरपुर के इलाकों में दर्ज किए गए हैं.