कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट भास्करन रमन को पटियाला हाउस कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. भास्करन ने पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्जी लगाई थी. भास्करन को ईडी ने आईएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले 16 फरवरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था.
पहले भास्करन को ईडी के केस में जमानत मिली और फिर बाद में सीबीआई से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गयी है. आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी की तरफ से भास्करन की पहली गिरफ्तारी थी.
ईडी ने 2007 में आईएनएक्स मीडिया के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अनियमितताओं की जांच करने के लिए कार्ति चिदंबरम के CA भास्करन को गिरफ्तार किया था. पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने भास्करन को गिरफ्तारी के तकरीबन 1 महीने बाद जमानत दी. इस मामले में पीटर और इंद्राणी मुखर्जी को भी ईडी ने जांच के दायरे में रखा हुआ है.
ईडी इस मामले में दिल्ली और चेन्नई के कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया लिमिटेड को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से क्लीयरेंस दिलवाने में उन्होंने इंद्राणी मुखर्जी की मदद की और इसके एवज में पैसे लिए. भास्करन ने कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर आईएनएक्स मीडिया और उनसे जुड़ी कंपनियों का ऑडिट किया था.