scorecardresearch
 

अगस्ता वेस्टलैंड घोटालाः बिजनेसमैन अनूप गुप्ता को दिल्ली की कोर्ट ने दी जमानत

एवेन्यू कोर्ट ने अनूप गुप्ता को हिदायत दी है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और साथ ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. इसके अलावा जांच से जुड़े अधिकारी जब भी उन्हें बुलाएं वो जांच अधिकारी के साथ सहयोग करेंगें.

Advertisement
X
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बिजनेसमैन अनूप गुप्ता को सशर्त मिली जमानत
  • सामने आई थी 360 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी की बात

अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर में मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी अनूप गुप्ता को दिल्ली की अदालत से जमानत मिल गई है. VVIP हेलिकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड के सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी बिजनेसमैन अनूप गुप्ता को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार की कोर्ट ने गुप्ता को 5 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतियों के आधार पर जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि अनूप गुप्ता का भारत में स्थापित व्यवसाय है, समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं और एक टैक्स पेयर हैं. और उनके भारत छोड़कर भागने के आंशका नहीं है.

हालांकि रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने अनूप गुप्ता को हिदायत दी है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और साथ ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. इसके अलावा एजेंसी जांच  से जुड़े अधिकारी जब भी उन्हें बुलाए वो जांच अधिकारी के साथ सहयोग करेंगें. आपको बता दें कि ईडी ने 30 मार्च को मामले में अपनी 9वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी है. चार्जशीट में बिजनेसमैन अनूप गुप्ता समेत कई लोगों को नए आरोपी के तौर पर शामिल किया गया था. कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन जारी कर 5 मई को पेश होने का निर्देश जारी किया है.

मनमोहन सिंह की सरकार के वक़्त अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से वीवीआईपी लोगों के लिए 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद का सौदा तय हुआ था. ये सौदा कुल 3,600 करोड़ रुपए का था और इसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई थी. जिसके बाद ये सौदा रद्द कर दिया गया. 2014 में इटली की एक अदालत के फैसले के मुताबिक़ भी अगस्ता सौदे में घोटाला हुआ था.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement