दिल्ली सरकार का सुबह एक नोटिफिकेशन आया था. जिसमें दिल्ली के अशोका होटल के 100 कमरों को कोविड केयर सेंटर के लिए रिजर्व किए जाने की बात थी. इनका इस्तेमाल दिल्ली हाई कोर्ट के जज, अफसरों और उनके परिजनों को आइसोलेट करने के लिए किया जाना था. लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस आदेश को रद्द कर दिया है. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अशोका होटल का आदेश रद्द करने का आदेश दिया है.
दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम ने शाम को ऑर्डर की फ़ाइल मंगाई थी. जिसके बाद तत्काल प्रभाव से आदेश को रद्द करने का निर्देश जारी किया गया. सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना ही आदेश को जारी कर दिया गया था.
हालांकि, दिल्ली सरकार के इस आदेश पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी. कोर्ट का कहना था कि हमने ऐसी कोई मांग नहीं की है. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था, "आप दाएं-बाएं कुछ भी ऑर्डर पास किए जा रहे हैं. वास्तविकता में करना कुछ नहीं चाहते. हमनें तो इसकी मांग तक नहीं की. आप आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आपने ऐसा हमें खुश करने के लिए किया है?"
दरअसल, दिल्ली सरकार की ओर से चाणक्यपुरी के एसडीएम ने इस बारे में नोटिस जारी किया था. नोटिस में लिखा था कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कोर्ट के अफसरों के लिए कोविड हेल्थ केयर की फैसिलिटी की व्यवस्था करने की अपील की गई थी. जिसके बाद अशोका होटल के 100 कमरों को कोविड केयर सेंटर के तौर पर रिजर्व करने का आदेश दिया गया था.