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आरुषि मर्डर कांड में तलवार दंपति को झटका

सुप्रीम कोर्ट ने दंत चिकित्सक दंपति राजेश एवं नूपुर तलवार के उस अनुरोध को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने अपने तीन सहायकों के पोलीग्राफ, नार्को परीक्षण एवं ब्रेन मैपिंग परीक्षण की रिपोर्ट मांगी थी.

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अपने परिजनों के साथ आरुषि तलवार
अपने परिजनों के साथ आरुषि तलवार

सुप्रीम कोर्ट ने दंत चिकित्सक दंपति राजेश एवं नूपुर तलवार के उस अनुरोध को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने अपने तीन सहायकों के पोलीग्राफ, नार्को परीक्षण एवं ब्रेन मैपिंग परीक्षण की रिपोर्ट मांगी थी. तलवार दंपति की पुत्री आरुषि की हत्या मामले में इन तीनों सहायकों को शुरू में आरोपी बनाया गया था.

न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की पीठ ने तलवार दंपति के इस अनुरोध को खारिज कर दिया कि अपना बचाव करने के मकसद से उनके लिए यह रिपोर्ट आवश्यक हैं. तलवार दंपति पर अपनी पुत्री को कथित तौर से मार डालने का मुकदमा चल रहा है.

तलवार दंपति ने निचली अदालत और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट तथा निचली अदालत ने उनके इस अनुरोध को खारिज कर दिया था कि राजकुमार, विजय मंडल एवं कृष्णा के परीक्षणों की रिपोर्ट पेश करने का सीबीआई को निर्देश दिया जाये.

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