आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से रिहा हो गए. उनकी रिहाई सिटी कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दी गई जमानत के बाद हुई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने जेल के बाहर सत्येंद्र जैन का स्वागत किया. जैन जैसे ही जेल से बाहर निकले, मनीष सिसोदिया ने उन्हें गले लगा लिया.
जेल से बाहर आने पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि डॉक्टर कहते हैं कि समझ नहीं आता आपको क्यों जेल भेजा गया. हम तो आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपने तो कुछ गलत काम भी नहीं किया है. डॉक्टर ने कहा कि मेरे भी मन में आया था कि मैं भी चुनाव लड़ूं. जब सत्येंद्र जैन मंत्री बन सकता है तो मैं तो बड़ा डॉक्टर हूं. मैंने उस डॉक्टर से कहा तो क्या अब लड़ोगे चुनाव? अरविंद केजरीवाल आपको टिकट देंगे. तो उस डॉक्टर न मना करते हुए कहा कि नहीं-नहीं अब चुनाव नहीं लड़ेगा. ये (बीजेपी) नहीं चाहते आम आदमी चुनाव लड़े, आगे बढ़े.
उन्होंने मजाकिया अंदाज़ में कहा कि शायद मुख्यमंत्री आतिशी को भी जेल भेजा जाएगा, लेकिन पार्टी का अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा. सत्येंद्र जैन ने कहा, "आतिशीजी, आपको भी जेल जाना पड़ेगा," जिसके बाद उनके दोनों तरफ खड़े आतिशी, सिसोदिया और संजय सिंह जोर-जोर से हंस पड़े.
तिहाड़ जेल के बाहर सैकड़ों AAP कार्यकर्ता सत्येंद्र जैन की रिहाई का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे. सत्येंद्र जैन लगभग दो साल से जेल में थे. उन्हें 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था. उन पर चार कंपनियों के माध्यम से मनी लान्ड्रिंग का आरोप है, जो कथित तौर पर उनसे जुड़ी हुई हैं.
इससे पहले आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन को जमानत देते हुए 'सुनवाई में देरी' और 'लंबे समय तक कैद' का हवाला दिया था. आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और इसे सत्य की जीत और BJP की एक और 'साजिश' की हार बताया है.
गौरतलब है कि ED का मामला 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई FIR से संबंधित है.
आज ही मिली थी जमानत
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ही जमानत मिली थी. कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे. कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काट चुके हैं.
कोर्ट ने दी है सशर्त जमानत
कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. जमानत की शर्तों के तहत सत्येंद्र जैन मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकेंगे. वह किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे. इसके अलावा AAP नेता को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी रोक रहेगी.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट हुए थे सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को कथित रूप से उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. बता दें कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के चौथे नेता हैं, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में जमानत दी गई है.