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अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर AAP ने फिर किया दावा, कहा- 8kg कम हुआ दिल्ली CM का वजन

AAP की तरफ से कहा गया है कि 21 मार्च को गिरफ्तारी के दौरान सीएम का वजन 70 किलो था, 2 जून को वजन घटकर 63.5 किलो हुआ, शनिवार 22 जून को वजन और घटकर 62 किलो हो गया. एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सीएम केजरीवाल के घटते वजन को देख उनकी डाइट में पराठा और पूड़ी भी शामिल करने के लिए कहा है.

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दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल में बंद हैं (फाइल फोटो)
दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल में बंद हैं (फाइल फोटो)

आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दावा किया है कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वजन कम हो गया है. पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि जेल में सीएम केजरीवाल का वजन गिरना लगातार जारी है और अब तक 8 किलो वजन गिर चुका है.  सीएम केजरीवाल का लगातार वजन कम होना बेहद चिंताजनक है.

AAP की तरफ से कहा गया है कि 21 मार्च को गिरफ्तारी के दौरान सीएम का वजन 70 किलो था, 2 जून को वजन घटकर 63.5 किलो हुआ, शनिवार 22 जून को वजन और घटकर 62 किलो हो गया. एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सीएम केजरीवाल के घटते वजन को देख उनकी डाइट में पराठा और पूड़ी भी शामिल करने के लिए कहा है. एम्स ने अभी तक केवल खून से संबंधित कुछ टेस्ट ही करवाएं हैं, हार्ट व कैंसर से संबंधित टेस्ट अब तक नहीं हुए हैं.

आम आदमी पार्टी ने कहा कि सीएम केजरीवाल के वजन लगातार घटने को मैक्स के डाक्टरों ने गंभीर माना था और कई टेस्ट कराने को कहा था, जिसके लिए सीएम केजरीवाल ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी.

बता दें कि एक दिन पहले ही शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई. ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा था कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं. 

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इस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नही है. इस बीच जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा. केजरीवाल को एक दिन पहले गुरुवार को ही निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था.

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