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23 दिसंबर को आएगा चारा घोटाले में फैसला

चारा घोटाले के एक और मामले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र समेत कुल 31 लोगों के भाग्य का फैसला 23 दिसंबर को होगा. चारा घोटाले से जुड़े कांड संख्या आरसी 64A/96 में सीबीआई की विशेष अदालत उस दिन फैसला सुनाएगी. आज इस मामले को लेकर अंतिम बहस पूरी कर ली गई है.

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लालू प्रसाद यादव
लालू प्रसाद यादव

चारा घोटाले के एक और मामले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र समेत कुल 31 लोगों के भाग्य का फैसला 23 दिसंबर को होगा. चारा घोटाले से जुड़े कांड संख्या आरसी 64A/96 में सीबीआई की विशेष अदालत उस दिन फैसला सुनाएगी. आज इस मामले को लेकर अंतिम बहस पूरी कर ली गई है.

23 दिसम्बर को सभी आरोपी कोर्ट में रहेंगे हाजिर

रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी आरोपियों को निर्धारित तिथि के दिन कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया है. इनमें लालू प्रसाद यादव , डॉ जगन्नाथ मिश्र, सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद डॉ आर के राणा, बिहार के पूर्व पशुपालन मंत्री विद्या सागर निषाद के अलावा आईएएस अधिकारी एवं पशुपालन अधिकारी का भी फैसला होना है.

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देवघर कोषागार से जुड़ा है मामला

यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी का है. सीबीआई स्पेशल जज के कोर्ट में लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र की ओर से बीते कुछ दिनों से बहस चल रही थी. इस दौरान सीबीआई के वकील और लालू प्रसाद के वकील ने कई बार जिरह किया. अंतिम बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले की तिथि मुकर्रर की है.

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया

लंबे समय से चल रहे चारा घोटाले मामले पर सख्त रवैया दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 9 महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले की सुनवाई में तेजी आई और हर सप्ताह इसकी सुनवाई होने लगी. 

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