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बिहार विधानसभा में दो विधेयक पारित

बिहार विधानसभा ने गुरुवार को बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा (संशोधन) विधेयक 2014 और बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2014 को ध्वनिमत से पारित कर दिया.

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बिहार विधानसभा
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बिहार विधानसभा ने गुरुवार को बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा (संशोधन) विधेयक 2014 और बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2014 को ध्वनिमत से पारित कर दिया.

भोजनावकाश के बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में चर्चा के लिए स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह के बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा (संशोधन) विधेयक 2014 और पंचायती राज मंत्री विनोद प्रसाद यादव के बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2014 को पेश किया.

बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा (संशोधन) विधेयक 2014 में प्रावधान किया गया है कि चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति के विरूद्ध मरीजों के उपचार में लापरवाही की शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार या संबंधित जिला पदाधिकारी को उस विषय की जांच सुयोग्य चिकित्सकों की कमेटी द्वारा कराने एवं जांच पड़ताल के परिणाम के आधार पर यथोचित कार्रवाई करने की शक्ति होगी.

बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2014 में प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2016 का पंचायत आम निर्वाचन कराए जाने से नए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं पुराने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर ही पंचायत प्रतिनिधि चुने जायेंगे.

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इन दोनों विधेयकों को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया.

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