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Aryan Khan Case: बेल ऑर्डर मिलने के बाद भी आज क्यों नहीं हुई आर्यन की रिहाई, जानिए कहां फंस गया पेच?

पूरे मामले में आर्यन खान के वकील रहे सतीश मानशिंदे हाई कोर्ट से बेल कॉपी लेकर जेल की ओर रवाना हुए. समय पर कॉपी लेकर जेल नहीं पहुंचने की वजह से शाहरुख के बेटे को एक और रात जेल में ही काटनी होगी.

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Aryan Khan
Aryan Khan
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आर्यन की आज भी नहीं हो सकी रिहाई
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोपहर में जारी किया बेल ऑर्डर
  • ड्रग्स मामले में आर्यन समेत तीन आरोपियों को बेल

मुंबई के हाई प्रोफाइल ड्रग्स मामले (Mumbai Drug Case) में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की शुक्रवार को भी रिहाई नहीं हो सकी. आर्यन समेत तीन आरोपियों को बीते दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी. आज दोपहर कोर्ट ने बेल ऑर्डर भी जारी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आर्यन जेल से बाहर नहीं आ सके. दरअसल, आर्यन की बेल कॉपी को शाम साढ़े 5 बजे तक मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंचना था, लेकिन तय समय में वह नहीं पहुंच सकी.

आज रिहाई में कहां फंस गया पेच?

पूरे मामले में आर्यन खान के वकील रहे सतीश मानशिंदे कोर्ट से बेल कॉपी लेकर जेल की ओर रवाना हुए. समय पर कॉपी लेकर जेल नहीं पहुंचने की वजह से शाहरुख के बेटे को एक और रात जेल में ही काटनी होगी. आर्थर रोड जेल के अधिकारियों ने भी बेल ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंचने की पुष्टि की. यदि समय पर बेल ऑर्डर की कॉपी जेल पहुंच जाती तो आर्यन आज ही जेल से बाहर आ सकते थे.  

जेल से कल रिहा हो सकेंगे आर्यन खान

ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान का बेल ऑर्डर हाई कोर्ट से रिलीज होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि आज ही रिहाई भी हो सकती है. लेकिन जब देर शाम तक ऑर्डर की कॉपी नहीं जेल नहीं पहुंची तो उनकी रिहाई टल गई. अब आर्यन कल (शनिवार) ही जेल से बाहर आ सकेंगे. 

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जूही चावला बनीं आर्यन की जमानती

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला आर्यन खान की ओर से जमानती बनी हैं. उन्होंने ही कोर्ट में आर्यन की बेल से जुड़े कागजातों पर साइन किए. आर्यन को हाई कोर्ट ने एक लाख रुपये के बॉन्ड पर सशर्त बेल दी गई है. कोर्ट में मानशिंदे ने कहा कि जूही का आधार और पासपोर्ट यहां पर है. जज ने कहा कि यह किसके लिए है तो जूही ने जवाब दिया कि यह आर्यन खान के लिए है. वकील सतीश मानशिंदे ने बताया कि आर्यन खान को जूही बचपन से ही जानती हैं और प्रोफेशनली जुड़ी भी हुई हैं. इसके बाद जज ने उन्हें बतौर जमानती स्वीकार कर लिया.

हर हफ्ते NCB दफ्तर में हाजिरी, किन शर्तों पर जमानत?

आर्यन को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन कई शर्तों पर यह बेल दी गई है. कोर्ट के बेल ऑर्डर के अनुसार, आरोपी को उसी तरह के अपराध में शामिल नहीं होना होगा. साथ ही वह सह-आरोपियों से किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना होगा. साथ ही आर्यन को हर हफ्ते शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर जाकर हाजिरी लगानी होगी. बिना अनुमति के वह देश छोड़कर भी नहीं जा सकेंगे. इसके अलावा, आरोपियों को अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा. 

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