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सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना, इसलिए नहीं मिली शोविक को बेल: कोर्ट

शोविक चक्रवर्ती को जमानत देने से इनकार करते हुए, मुंबई सेशन कोर्ट ने कहा- आरोपी ने कुछ लोगों के नाम लिए हैं. उन लोगों के संबंध में जांच चल रही है.  यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उन लोगों को सतर्क करेगा और वे सबूत को नष्ट कर सकते हैं.  सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है. 

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शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती
शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती

सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती जेल में हैं. रिया का भाई शोविक चक्रवर्ती भी जेल में बंद है.  शोविक चक्रवर्ती की बेल खारिज करने पर अब मुंबई सेशन कोर्ट का बयान सामने आया है. इस बयान में कोर्ट ने कहा है कि जांच के दौरान शोविक कई नाम ले रहे हैं और ये जांच अभी शुरुआती चरण में है, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है. 

पिछले सप्ताह शोविक चक्रवर्ती को जमानत देने से इनकार करते हुए, मुंबई सेशन कोर्ट ने कहा था- आरोपी ने कुछ लोगों के नाम लिए हैं. उन लोगों के संबंध में जांच चल रही है.  यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उन लोगों को सतर्क करेगा और वे सबूत को नष्ट कर सकते हैं.  सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रिया चक्रवर्ती के अलावा इस मामले में हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट

कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 37 के तहत जमानत पर रिहा करने के लिए एक बार होता है. जांच अभी शुरुआती चरण में है और अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अभियोजन पक्ष के सबूतों से छेड़छाड़ करेगा.  इसलिए, ऐसी परिस्थिति में आरोपी जमानत के हकदार नहीं हैं. इन परिस्थितियों के हिसाब से अगला ऑर्डर पास किया जाएगा. 

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गौरतलब है कि रिया से पहले इस मामले में नौ लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. इनमें रिया के छोटे भाई शोविक चक्रवर्ती, सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत के एक अन्य घरेलू सहायक दीपेश सावंत के अलावा ड्रग के धंधे में लिप्त छह ड्रग पैडलर्स शामिल हैं. रिया पर भी शौविक, सैमुअल और दीपेश की तरह एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं. बता दें कि रिया और शौविक के अलावा अब्दुल बासित, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की भी बेल नहीं मिली है. 

 

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