शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में सशर्त जमानत तो मिल गई लेकिन उन्हें हर शुक्रवार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के दफ्तर जाकर अटेंडेंस लगाना पड़ता था. अब हाजिरी लगाने के मामले में आर्यन को एक और बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत संशोधन याचिका को स्वीकार कर उनके हक में फैसला दिया है. अब आर्यन को हर शुक्रवार एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगाने नहीं जाना पड़ेगा.
जमानत में संशोधन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की ओर से याचिका दायर की गई थी. याचिका के मुताबिक संशोधन में हर शुक्रवार एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगाने को हटाने का अनुरोध किया गया है. आर्यन के वकील अमित देसाई और एनसीबी के वकील श्रीराम शीर्षत इस मामले को लेकर कोर्ट में मौजूद थे.
बर्थडे के दिन भी हाजिरी लगाने एनसीबी ऑफिस गए थे आर्यन
28 अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद कोर्ट ने आर्यन को हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी के दफ्तर में अटेंडेंस लगाने का आदेश दिया था. आर्यन ने आदेश का पालन करते हुए नवंबर 5, 12, 19, 26 और दिसंबर 3 और 10 को एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगाई थी. आर्यन अपने बर्थडे के दिन भी एनसीबी ऑफिस अटेंडेंस लगाने पहुंचे थे.
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आर्यन खान के वकील की दलील
अमित देसाई ने कोर्ट में दलील रखते हुए कहा कि ये एक छोटा सा संशोधन है. वे लोग एनसीबी को पूरी तरह से सहयोग करेंगे, वे जब चाहेंगे तब आर्यन वहां जाएगा. अभी दिल्ली में जांच चल रही है, तो अगर वे चाहते हैं कि आर्यन दिल्ली जाए तो वो जाएगा. लेकिन अभी जब भी आर्यन को एनसीबी ऑफिस जाना पड़ता है तो भारी संख्या में पुलिस का बंदोबस्त किया जाता है. हम चाहते हैं कि वे मुंबई शहर के दूसरे काम करें जहां उनकी ज्यादा जरूरत है.
एनसीबी ने नहीं किया विरोध
एनसीबी की ओर से इस संशोधन का खास विरोध नहीं किया गया. वकील श्रीराम ने कहा कि वे चाहते हैं कि आर्यन को-ऑपरेट करे और मुंबई हो या दिल्ली, उसे जब बुलाया जाए तो वो आए.
बता दें आर्यन खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत में संशोधन करते हुए कहा था कि SIT NCB दिल्ली ने उन्हें दो बार समन भेजा था, पहला 7 नवंबर और दूसरा 12 नवंबर को. आर्यन ने 12 नवंबर के समन का जवाब दिया था और हाजिरी लगाने पहुंचे थे. उन्होंने यह भी कहा कि 12 नवंबर के बाद कोई भी बयान दर्ज नहीं किया गया है और केस को अब SIT NCB दिल्ली देख रही है.
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अपनी याचिका में आगे खान की तरफ से कहा गया कि वे जब भी एनसीबी ऑफिस जाते हैं तो भारी संख्या में प्रेस वहां मौजूद रहती है. उनकी तस्वीरें ली जाती है और बेवजह के सवाल किए जाते हैं. इसके लिए कई पुलिस अफसर भी तैनात किए जाते हैं जिनकी जरूरत दूसरी जगहों में ज्यादा है.
72 घंटे पहले देना होगा नोटिस फिर भेजा जाएगा समन
आर्यन खान और एनसीबी की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस NW Sambre ने संशोधन की मांग पर मुहर लगा दी. संशोधन के मुताबिक आर्यन खान को समन भेजने से पहले एनसीबी को उन्हें 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा. वहीं आर्यन खान को शहर से बाहर किसी अन्य जगह जाने से पहले एनसीबी को इसकी जानकारी देनी होगी.