वैवाहिक स्थिति के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के खिलाफ शिकायत दायर होने के एक दिन बाद मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा कि चुनाव आयोग उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में इस शिकायत पर विचार करेंगे.
संपत ने कहा, 'शिकायत उस समय आयोग के समक्ष आया जब हम कल इस दौरा पर चलने ही वाले थे.' मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, 'इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का कुछ बहुत ही स्पष्ट फैसले हैं. शिकायत पर कानून के संबंधित प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में गौर किया जाएगा.' संपत ने यह बात तब कही जब पत्रकारों ने उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया.
बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की शादी के मुद्दे पर कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग विचार करेगा. वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मोदी की वैवाहिक स्थिति के मुद्दे पर शनिवार को चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई थी. सिब्बल ने अतीत में चुनावी हलफनामों में तथ्यों को 'छिपाने' पर भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. सिब्बल ने कहा कि मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ते हुए 2002 और 20012 के बीच चुनावी हलफनामे दाखिल किए जिनमें उन्होंने अपनी वैवाहिक स्थिति का कोई जिक्र नहीं किया.
उत्तरप्रदेश से समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के हालिया भाषणों पर पूछे गए एक सवाल पर संपत ने कहा, 'यह बहुत चिंता का विषय है और आयोग इस मुद्दे पर विचार कर रहा है.' मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, 'हमने सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले नफरत भरे ऐसे भाषण के हर मामले पर एक प्राथमिकी दर्ज करने की जरूरत पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक कठोर पत्र लिखा है. ना सिर्फ कोई प्राथमिकी दर्ज करें, बल्कि सभी कार्रवाई भी करें.' संपत ने कहा, ‘‘और जहां कोई विकल्प नहीं है, हमने यह भी कहा है कि जो इस तरह के उल्लंघन दोहराते हैं, उन्हें चुनाव काल के दौरान कोई जनसभा संबोधित करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. हमने सभी राज्यों को ऐसे मामलों पर आपराधिक कार्रवाई करने को कहा है.'