चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए फॉर्म 6, 6A, 8, 8A का प्रावधान किया है. साल 2024 के 1 जनवरी तक जिन मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष की हो गई है, ऐसे लोगों को फॉर्म 6 भरना होगा. वहीं भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले उन लोगों को फॉर्म 6A भरना होगा जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं. जिन लोगों को वोटर कार्ड पर अपना नाम, फोटो, उम्र, वोटर् कार्ड (EPIC) नंबर, पता, जन्मतिथि, रिश्तेदार का नाम, रिश्तों के प्रकार, लिंग में बदलाव और सुधार करना हो उन्हें फॉर्म 8 भरना होगा. यदि किसी मतदाता ने अपने संसदीय क्षेत्र में अपना ठिकाना एक जगह से दूसरे जगह बदल लिया है तो उसमें बदलाव के लिए उसे फॉर्म 8A ऑनलाइन भरना होगा.