मकोका कोर्ट ने हाल ही में हथियारों की सप्लाई के एक आरोपी को एलएलबी एग्जाम देने की मंजूरी दी है. खबर के मुताबिक 35 वर्षीय आरोपी शरीफ अहमद पेशे से यूनानी डॉक्टर है और उसने पिछले साल एलएलबी की डिग्री के लिए एप्लाई किया था. अहमद पर साल 2006 में औरंगाबाद में हथियारों की सप्लाई करने का आरोप है.
जज जीटी कादरी ने पिछले हफ्ते फैसला देते हुए कहा, 'इन परिस्थितियों में भी आरोपी पहले और दूसरे सेमेस्टर के एग्जाम देने का हकदार है.'
जज ने मुंबई की सेंट्रल जेल के सुप्रीटेंडेंट को अभी से आरोपी को नासिक सेंट्रेल जेल में भेजने का निर्देश दिया है. इससे आरोपी को एग्जाम देने में सुविधा होगी. आरोपी के एग्जाम 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सुबह 10 बजे होंगे.
कोर्ट ने इसी के साथ दोनों जेलों के अधिकारियों को आरोपी की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कहा है. साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि एग्जाम के बाद आरोपी को वापस मुंबई सेंट्रल जेल भेज दिया जाए.
आपको बता दें कि आरोपी अहमद ने मालेगांव जिले के करमवीर भाऊसाहब हायर लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है. आतंक के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में उसकी बेल याचिका लंबित है. वहीं मकोका कोर्ट में एग्जाम देने की अनुमति के लिए उसने अपने वकील शरीफ शेख के जरिए अर्जी दाखिल की थी. अपनी अर्जी में उसने कहा था कि वह दिसंबर में हुए पहले सेमेस्टर के एग्जाम भी नहीं दे पाया था. अपना पक्ष रखते हुए उसने कहा था कि अगर वह इस बार भी एग्जाम नहीं दे पाया तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा.