मैनेजमेंट कोटा को खारिज करने के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ एक्शन कमेटी फॉर अनएडेड स्कूल की बैठक शुक्रवार को होगी. इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी.
आर पी मालिक, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल ने कहा है कि सरकार का फैसला जो है सो है, लेकिन मैनेजमेंट कोटा स्कूलों का अधिकार है. LG साहब ने 2013 में जब कोटा खत्म किया तब भी हम कोर्ट गए, और कोर्ट से हमें राहत मिली थी. उन्होंने ये बात भी कही कि ये सरकार ऑड इवन पर स्कूलों की ओर से बसें नहीं दिए जाने की वजह से नाराज होकर ऐसा कर रही है.
उन्होंने यह भी कहा कि अगर इन्हें कोटा खत्म करना ही था तो जब नर्सरी गाइडलाइन आई थी तब क्यों इसका जिक्र नहीं किया गया. हम शुक्रवार को बैठक कर के आगे की रणनीति तय करेंगे. हमें कोर्ट ने पहले ही राहत दी है, जरुरत पड़ी तो हम फिर कोर्ट जायेंगे.
आपको बता दें कि दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटे को पूरी तरह से खारिज करती है. मैनेजमेंट कोटे के बारे में केजरीवाल का कहना था कि यह एक ऐसा कोटा है, जिसमें सबसे ज्यादा धांधली होती है और सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और जो स्कूल इस नियम को नहीं मानेंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी.
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने 28 नवंबर 2014 के फैसले में राज्यपाल के प्वाइंट सिस्टम पर आधारित गाइडलाइंस को खारिज कर दिया था और स्कूलों को यह अधिकार भी दे दिया था कि वे एडमिशन के लिए अपने गाइडलाइंस खुद तैयार कर सकते हैं. ऐसे में केजरीवाल का यह बड़ा कदम कई सवाल खड़े कर सकता है.