भारतीय वित्त आयोग 1951 को अस्तित्व में आया. इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान की धारा 280 के तहत किया गया है. इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था:
- संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है
- वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है
- वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य नियुक्त किये जाते हैं
- राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (1 ) की द्वारा किया जाता है
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वित्त आयोग |
नियुक्ति वर्ष |
अध्यक्ष |
अवधि |
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पहला |
1951 |
केसी नियोगी |
1952-1957 |
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दूसरा |
1956 |
के संथानाम |
1957-1962 |
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तीसरा |
1960 |
एके चंद्रा |
1962-1966 |
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चौथा |
1964 |
डॉ पीवी राजमन्नार |
1966-1969 |
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पांचवां |
1968 |
महावीर त्यागी |
1969-1974 |
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छठा |
1972 |
पी ब्रह्मानंद रेड्डी |
1974-1979 |
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सातवां |
1977 |
जेपी सेलट |
1979-1984 |
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आठवां |
1982 |
वाई पी चौहान |
1984-1989 |
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नौवां |
1987 |
एन केपी साल्वे |
1989-1995 |
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10वां |
1992 |
केसी पंत |
1995-2000 |
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11वां |
1998 |
प्रो एएम खुसरो |
2000-2005 |
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12वां |
2003 |
डॉ सी रंगराजन Advertisement |
2005-2010 |
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13वां |
2007 |
डॉ विजय एल केलकर |
2010-2015 |
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14वां |
2012 |
डॉ वाई वी रेड्डी |
2015-2020 |