महाराष्ट्र में प्रोफेशनल कोर्स कराने वाले प्राइवेटन संस्थान स्टूडेंट्स से मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे. अगर संस्थान ऐसा करते पाए जाएंगे तो उन पर कानून कार्रवाई की जाएगी.
राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में इसके लिए एक विधेयक पेश किया. अगर इस विधेयक को मंजूरी मिल जाती है तो राज्य में प्राइवेट संस्थान स्टूडेंट्स से ज्यादा फीस नहीं वसूल पाएंगे. विधेयक के मुताबिक संस्थान जो भी फीस तय करेगी, पूरे कोर्स के दौरान उसे ही ले सकेगी.
कोर्स की समाप्ति तक फीस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा. अगर संस्थान किसी स्थिति में फीस बढ़ाना चाहेगा तो इसके लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी. संस्थान की ओर से इस कानून का उल्लंघन करने पर एक लाख से पांच लाख तक का जुर्माना देना होगा.