फांसी ही नहीं...भारत में गोली मारकर भी दी जाती है सजा-ए-मौत
भारत में फांसी के अलावा सजा-ए-मौत गोली मारकर भी दी जाती है. जहां एक ओर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (1898) में फांसी से लटका कर मृत्युदंड देने का प्रावधान है. वहीं भारत में मौत की सजा देने का दूसरा तरीका गोली मारने का है. लेकिन ये तरीका आम लोगों के लिए अपनाया नहीं जाता है. इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेनाओं में होने वाले कोर्ट मार्शल के बाद होता है.
एयरफोर्स एक्ट 1950 के सेक्शन 34 में प्रावधान के अनुसार भारत में कोर्ट
मार्शल के जरिए अगर किसी को मौत की सजा दी जाती है तो उसे फांसी पर लटका
सकते हैं या गोली मार सकते हैं. द आर्मी एक्ट, द नेवी एक्ट
और द एयरफोर्स एक्ट में मौत की सजा देने के
लिए गोली मारने का भी प्रावधान है.