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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नोएडा के 90 स्‍कूलों पर जुर्माने का मामला, 08 मई को होगी सुनवाई

कोरोना लॉकडाउन के समय में स्‍कूलों द्वारा वसूली गई फीस का 15 फीसदी अभिभावकों को लौटाने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया था. जिन स्‍कूलों ने इस आदेश का पालन नहीं किया उनपर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

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Representational Image
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नोएडा के स्कूलों पर लगे एक-एक लाख रुपये के जुर्माने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. बता दें कि बीते सप्‍ताह ही जिले के DM ने कुल 90 प्राइवेट स्‍कूलों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इसमें जिले के नामचीन स्‍कूल भी शामिल हैं. अब यह स्‍कूल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. कोर्ट में मामले की सुनवाई 08 मई को होगी.

गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी ने 90 प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के समय में स्‍कूलों द्वारा वसूली गई फीस को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था. कोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन के समय में टीचिंग फीस के अलावा अन्‍य कोई भी फीस वसूलना गलत था. ऐसे में स्‍कूलों को कोरोना काल में वसूली गई 15 फीसदी फीस लौटाने का आदेश दिया था.

प्राइवेट स्‍कूलों को आदेश दिया गया था कि अगर बच्‍चा अभी भी उसी स्‍कूल में पढ़ रहा है तो स्‍कूल उसकी 15 फीसदी फीस मौजूदा सेशन की फीस में एडजस्‍ट करेंगे या जो बच्‍चे स्‍कूल छोड़ चुके हैं, उनकी 15 फीसदी फीस अभिभावकों को वापस लौटानी होगी.

गौतमबुद्ध नगर के 90 प्राइवेट स्‍कूलों ने कोर्ट के आदेश के बावजूद अभिभावकों को फीस नहीं लौटाई थी. इसके चलते जिले के डीएम मनीष कुमार ने 90 स्‍कूलों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके खिलाफ अब स्‍कूल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं जहां मामले की सुनवाई 08 मई को होगी.

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