झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC एस्पीरेंट को बड़ी राहत दी है. अब झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को उन अभ्यर्थियों के फॉर्म भी एक्सेप्ट करने होंगे, जिनकी उम्र ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा के लिए निर्धारित आयुसीमा से ज्यादा है. क्योंकि, हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका के पक्ष में ऐसा निर्देश आयोग को दिया है.
जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (14वीं JPSC) में उम्र सीमा में छूट के लिए अभ्यार्थियों द्वारा दायर याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए JPSC को यह निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले छात्रों को ऑफलाइन फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए.
इस मामले में लगभग 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उम्र सीमा को चुनौती दी थी. अभ्यर्थियों की ओर से दलील में तर्क दिया गया कि आयोग की अनियमितताओं और परीक्षाओं में देरी का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है.
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JPSC ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की है, जबकि अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2018 से की जानी चाहिए. क्योंकि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षाएं नियमित रूप से नहीं ली जाती हैं जिससे कई योग्य छात्र बिना परीक्षा दिए ही उम्र सीमा से ऊपर हो गए हैं.