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दिल्ली HC की CBSE को सलाह: 10वीं-12वीं के छात्रों को मिले मार्कशीट में नेम या सरनेम बदलने की इजाजत

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएससी को यह सलाह इसलिए दी है क्योंकि हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में 10वी और 12वी के छात्रों की तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इनमें कहा गया है कि सीबीआई को निर्देश दें जिससे कि वह अपना नाम या उपनाम आसानी से बदल सकें.

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Delhi Highcourt advice to CBSE
Delhi Highcourt advice to CBSE

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई की ओर से दाखिल की गई एक अपील पर सुनवाई करते हुए बोर्ड को नाम या उपनाम बदलने की इजाजत देने की सलाह दी है. कोर्ट ने सलाह देते हुए कहा कि बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों की मार्कशीट और प्रमाण पत्र में अपना नाम उपनाम या कुछ और जानकारियां बदलने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिससे छात्रों के लिए ये आसान हो जाए. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएससी को यह सलाह इसलिए दी है क्योंकि हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में 10वी और 12वी के छात्रों की तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इनमें कहा गया है कि सीबीआई को निर्देश दें जिससे कि वह अपना नाम या उपनाम आसानी से बदल सकें.

कोर्ट ने सीबीएसई को कहा कि इस तरह की याचिकाओं की बड़ी संख्या में कोर्ट में आने के कारण वकीलों को तो फायदा हो सकता है, लेकिन सीबीएसई जैसे संस्थान को इससे फायदा नहीं होगा. छात्रों के लिए यह बड़ी परेशानी का सबब है और इसका निदान किया जाना जरूरी है.

हाईकोर्ट ने सीबीएससी को कहा है कि वह छात्रों को दिए जाने वाले फॉर्म में एक कॉलम ऐसा बनाएं जिसमें छात्रों को उनकी इच्छा के मुताबिक उनके नाम उपनाम या अन्य जानकारियों में बदलाव की इजाजत दी जाए. कोर्ट ने कहा है कि छात्र जितनी बार बदलाव करना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने दिया जाए. छात्रों का अपना नाम या उपनाम है और इसमें बदलाव की अनुमति उन्हें दी जानी चाहिए.

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हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कोर्ट को कहा कि अगर कोई छात्र अपने नाम-उपनाम या किसी और जानकारी में बदलाव करना चाहता है तो ऐसे में सीबीएसई उसको प्रमाणित नहीं कर सकती है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यहां आपको किसी जानकारी या बदलाव को प्रमाणित करने के लिए नहीं कहा जा रहा है बल्कि जो बदलाव छात्रों द्वारा किए जा रहे हैं आप उसे अपडेट करें. यह बदलाव छात्र जितनी बार करना चाहे, वे करने के लिए स्वतंत्र हो. कोर्ट ने सीबीएसई को साफ किया कि बदलाव मुहैया कराई गई सूचना के आधार पर किया जाए.

दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को ये सलाह उसकी उस अपील पर दी है, जिसमें मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एक छात्रा की याचिका पर 10वीं और 12वीं की उसकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र में मां का नाम बदलने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट की डबल बेंच फिलहाल सीबीएसई की इसी मामले में दाख‍िल की गई अपील पर सुनवाई कर रही है. सीबीएसई को नाम उपनाम या जानकारियां बदलने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी सुझाव दिया है, सीबीआई को इस पर अपना जवाब अगली सुनवाई में दाखिल करना होगा, जो अब 20 नवंबर को होगी.

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