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SSC Group D Update: एसएससी ग्रुप डी केस में हाई कोर्ट ने खारिज किया सीबीआई जांच का आदेश

SSC Group D Update: यह कमेटी दो महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी. इससे पहले कोलकाता उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत सहायता प्राप्त/स्पोंसर्ड स्कूलों में ग्रुप डी स्टाफ की नियुक्ति में कथित अनियमितता की CBI द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था.

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CBI enquiry
CBI enquiry
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सीबीआई एग्जाम जांच के आदेश को किया खारिज
  • कोर्ट ने बनाई जांच कमेटी

ममता बनर्जी सरकार के लिए सोमवार को एक राहत भरा फैसला आया. कोर्ट ने एसएससी ग्रुप डी की भर्ती में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच को खारिज कर दिया है. वहीं, बेंच ने इस केस की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है. कोलकता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 6 दिसंबर, 2021 को एसएससी ग्रुप डी भर्ती में अनियमितताओं के लिए सीबीआई जांच के सिंगल बेंच के ऑर्डर को खारिज कर दिया है.

न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति रवींद्र नाथ सामंत की खंडपीठ ने SSC (स्कूल सेवा आयोग) के 3 सदस्यों, बोर्ड के एक सदस्य और उच्च न्यायालय के एक एडवोकेट के साथ पूर्व न्यायाधीश रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच समिति बनाई.

यह कमेटी दो महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी. इससे पहले कोलकाता उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत सहायता प्राप्त/स्पोंसर्ड स्कूलों में ग्रुप डी स्टाफ की नियुक्ति में कथित अनियमितता की CBI द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की है.

आदेश देते समय डिवीजन बेंच ने कहा कि सीबीआई जांच की आवश्यकता उन गंभीर मामलों और उन मामलों में जहां राज्य सरकार या एजेंसी इसकी ठीक से जांच नहीं कर रही हों.

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