बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्होंने ऐसा नियम बनाया है जिसके तहत लॉ की पढ़ाई कर रहे आखिरी वर्ष के छात्र भी अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) में शामिल हो सकेंगे. इसके साथ ही अब परीक्षा का आयोजन साल में दो बार किया जाएगा. बता दें कि AIBE एक ऐसा एग्जाम है जिसके पास करने के बाद ही लॉ की पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवार वकील के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ इस बात की अध्यक्षता कर रही है, जो 2024 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अंतिम साल के विधि छात्रों को योग्यता परीक्षा देने की अनुमति मांगी गई थी.
कोर्ट के निर्देशों के बाद BCI ने बनाए नियम
BCI ने बताया कि AIBE परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी और LLB की पढ़ाई कर रहे अंतिम वर्ष के छात्रों को अंतिम परीक्षा पास करने के बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए BCI नियम 2026 बना लिए हैं. इसके बाद पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस बारे में BCI के नए नियम बनाए जाने से याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है. बता दें कि साल 2024 में अदालत ने अंतरिम आदेश पास कर लास्ट ईयर के छात्रों को उस साल हुई परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था नियम बनाने का आदेश
यह मुद्दा कई सालों से न्यायिक विचार-विमर्श के अधीन है. 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई को इस मामले में नियम बनाने का निर्देश दिया था और 2024 में अंतिम वर्ष के छात्रों को बार परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए अंतरिम राहत दी थी. 20 सितंबर, 2024 के एक आदेश में न्यायालय ने कहा कि अंतिम वर्ष के छात्रों को एआईबीई परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाए.
जारी हुआ परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 या एआईबी-XXI को लेकर परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 11 फरवरी, 2026 से शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
इन तारीखों पर दें ध्यान
AIBE में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 11 फरवरी, 2026 से की जाएगी. इसके लिए अंतिम 30 अप्रैल निर्धारित की गई है. वहीं, आवेदन शुल्क का भुगतान की आखिरी तारीख 1 मई है. फॉर्म में करेक्शन की आखिरी तारीख 3 मई है.