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Teacher Recruitment Exam: स्थगित हो सकती है झारखंड में 26 हजार शिक्षक भर्ती की परीक्षा, जानें क्या है वजह?

Jharkhand 26,001 Teacher Recruitment Exam: झारखंड में सहायक आचार्य पद पर कुल 26001 रिक्तियां भरी जानी है. प्रतियोगी परीक्षा (लिखित) 12 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित हैं, लेकिन CTET और दूसरे राज्यों से टीईटी करने वाले उम्मीदवारों के हित में दिए गए झारखंड हाईकोर्ट के फैसले की वजह से परीक्षा स्थगित हो सकती है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Jharkhand Teacher Recruitment Exam: झारखंड में 26 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती परीक्षा फिलहाल स्थगित हो सकती है. इसकी वजह झारखंड हाईकोर्ट का आदेश है. परीक्षा जनवरी 2024 में आयोजित होने वाली है लेकिन हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के दिए एक निर्देश को लागू करने की वजह से परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) जल्द ही इसकी सूचना अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी करके दे सकता है.

दरअसल, झारखंड में सहायक आचार्य पद पर कुल 26001 रिक्तियां भरी जानी है. प्रतियोगी परीक्षा (लिखित) 12 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित हैं, लेकिन आयोग द्वारा एग्जाम डेट जारी करने के बाद झारखंड हाईकोर्ट में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) और दूसरे राज्यों से शिक्षक पात्रका परीक्षा (TET) पास कर चुके उम्मीदवारों के हित में एक फैसला सुनाया था. उस फैसले की वजह से झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित हो सकती है. हालांकि आयोग ने अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया है, लेकिन कोर्ट के निर्देश को लागू करने में लगने वाले समय के हिसाब से तय तारीख पर परीक्षा आयोजित होना मुश्किल है.

क्या है झारखंड हाईकोर्ट का आदेश?
झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर महीने में सीटीईटी और पड़ोसी राज्य से टीईटी एग्जाम क्लियर कर चुके उम्मीदवारों राज्य में 26000 पदों पर निकली सहायक आचार्य भर्ती में भी शामिल करने का आदेश दिया है. यह आदेश सीटीईटी पास अभ्यर्थी संघ व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद लिया है. अब इसे लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग प्रारंभिक स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन करके कैबिनेट में पास कराना होगा. इसके बाद कार्मिक विभाग के जरिए आयोग को भेजा जाएगा और जेएसएससी संशोधन नियमावली के आधार पर सीटेट पास और दूसरे राज्य से टेट पास उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा. इस प्रक्रिया में लगने वाले समय की वजह से 12 जनवरी से परीक्षा आयोजित करना मुश्किल है. माना जा रहा है ये परीक्षा अब फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में आयोजित की जा सकती है.

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कोर्ट ने रखी है ये शर्त
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीटेट व दूसरे राज्यों से टीईटी पास करने वाले झारखंड के अभ्यर्थी अगर शिक्षक पद पर नौकरी पाना चाहते हैं तो उन्हें तीन साल के अंदर झारखंड टीचर एजिबिलिटी टेस्ट (JTET) क्लियर करना होगा. हालांकि अगर राज्य सरकार तीन साल में जेटीईटी एग्जाम आयोजित नहीं करती है तो ये शर्त लागू नहीं होगी. कोर्ट राज्य सरकार को हर साल कम से कम एक जेटीईटी एग्जाम आयोजित करने का आदेश दिया है.

बता दें कि याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार ने साल 2016 के बाद से शिक्षक पात्रका परीक्षा यानी जेटीईटी आयोजित नहीं किया है लेकिन राज्य में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसके आवेदन मांगे जा रहे हैं. इसे लेकर उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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