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मुजफ्फरपुर शेल्टरहोम कांड: ED ने कुर्क की ब्रजेश ठाकुर की करोड़ों की संपत्ति

शेल्टर होम की लड़कियों के यौन शोषण का मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) की रिपोर्ट से पहली बार प्रकाश में आया था. यह रिपोर्ट अप्रैल 2018 में राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग को सौंपी गई थी.

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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 34 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया था (फाइल फोटो)
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 34 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया था (फाइल फोटो)

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के 26 भूखंड और तीन वाहनों समेत 7.30 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली है. ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में इस संदर्भ में पीएमएलए के तहत एक मामला दर्ज किया था.

इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने 37 खातों में जमा राशि, म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसियों में निवेश संबंधी कई अहम दस्तावेज भी चल अचल संपत्ती के साथ कुर्क किए हैं. ये संपत्तियां आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके परिवार की हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि सरकार और अन्य की ओर से ठाकुर के एनजीओ को मिले धन को उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने बेईमानी से निकाल लिया ताकि खुद के लिये अवैध संपत्ति बना सके.

प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक जांच के दौरान मिले दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि अन्य स्रोतों से दान और सरकारी सहायता से एनजीओ को वित्त वर्ष 2011-12 से 2016-17 के दौरान सात करोड़ 57 लाख 48 हजार 820 रुपये मिले. एजेंसी ने कहा कि ठाकुर और उसके परिवार के सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत लाभ और अपने नाम पर अचल और चल संपत्तियां खरीदने के लिये इस धन का गबन किया.

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एजेंसी ने बताया कि एनजीओ के खाते से आरोपी द्वारा संचालित दैनिक समाचार पत्र ‘प्रात: कमल’ के खाते में तकरीबन 1.53 करोड़ रुपये अंतरित किये. इस रकम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर चल और अचल संपत्तियां खरीदने और ठाकुर के बेटे मेहुल आनंद की मेडिकल शिक्षा की फीस का भुगतान करने के लिये किया गया. ईडी ने आरोप लगाया कि ठाकुर और उसके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में काफी नकदी पाई गई, जिसके बारे में वे नहीं बता सके.

ईडी के अनुसार उसका एनजीओ अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों से पूरी तरह भटक गया है. शेल्टर होम की लड़कियों के यौन शोषण का मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) की रिपोर्ट से पहली बार प्रकाश में आया था. यह रिपोर्ट अप्रैल 2018 में राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग को सौंपी गई थी. शेल्टर होम को चलाने वाले एनजीओ के मालिक ब्रजेश ठाकुर समेत 11 लोगों के खिलाफ मई 2018 में मामला दर्ज किया गया था.

इस मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई थी. मेडिकल जांच में शेल्टर होम में रहने वाली 42 में से 34 लड़कियों के यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई थी. इस मामले में लड़कियों ने ब्रजेश समेत अन्य लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. इस खुलासे ने बिहार की राजनीति में भी हंगामा खड़ा कर दिया था.

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