दिल्ली पुलिस ने अदालत में टेरी के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर.के. पचौरी के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है. उनके खिलाफ यह आरोप पत्र एक पूर्व महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न और उसकी लज्जा भंग करने के मामले में दायर किया गया है.
अदालत के समक्ष मंगलवार को दायर किए गए इस मामले में पचौरी पर आरोपी का पीछा करने और आपराधिक धमकी देने का भी आरोप है. पुलिस ने इस केस में 23 लोगों को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया है. उनमें टेरी के कई मौजूदा और पूर्व कर्मचारी शामिल हैं.
इस चर्चित मामले में 1400 पन्ने से अधिक का आरोप पत्र मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान की अदालत में दायर किया गया. उन्होंने इस पर विचार करने के लिए 23 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है.
गौरतलब है कि पचौरी पर आईपीसी की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने की मंशा से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना), धारा 354ए (यौन उत्पीड़न ), धारा 354डी (पीछा करना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 509 (शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने को आशयित हो) का मामला दर्ज किया गया था.