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संदेशखाली में हर शिकायत सुनेगी पुलिस, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, DGP का ऐलान

विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से क्षेत्र में राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार की यह पहली यात्रा है. इस दौरान उन्होंने एडीजी सुप्रतिम सरकार, बशीरहाट के साथ बैठकें कीं.

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DGP राजीव कुमार ने संदेशखाली के प्रभावित इलाकों का दौरा किया
DGP राजीव कुमार ने संदेशखाली के प्रभावित इलाकों का दौरा किया

Sandeshkhali Case: पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने कहा कि पुलिस संदेशखाली में हर व्यक्ति की शिकायत सुनेगी और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीजीपी बुधवार को संदेशखाली गए थे और उत्तर 24 परगना जिले के अशांत क्षेत्रों की स्थिति का आकलन करने के लिए रात भर वहीं रुके थे. उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार करने में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कि मैं यहां अपने अधिकारियों से बात करने आया हूं. लोगों की भलाई देखना हमारी जिम्मेदारी है. हम हर व्यक्ति की शिकायत सुनेंगे. अगर जमीन पर कब्जा करने या किसी और चीज को लेकर कोई घटना होती है, तो हम दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे.

विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से क्षेत्र में डीजीपी राजीव कुमार की यह पहली यात्रा है. इस दौरान उन्होंने एडीजी सुप्रतिम सरकार, बशीरहाट के साथ बैठकें कीं. जिले के पुलिस अधीक्षक हसन मेहेदी रहमान और अन्य पुलिस अधिकारियों ने वहां के हालात को समझने के लिए बुधवार की शाम को सितुलिया, सरदारपारा और मणिपुर के निकटवर्ती द्वीपों का भी दौरा किया.

यौन हिंसा और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक विशेष टीम भी गुरुवार को संदेशखाली पहुंची. असल में एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बीपी गोपालिका, डीजीपी को नोटिस जारी किया है और संदेशखाली में हिंसा की घटनाओं के संबंध में रिपोर्ट मांगी है. साथ ही चार सप्ताह के भीतर वहां अपराध करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण मांगा है.

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एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि बुधवार को एक महिला ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तीन मुख्य आरोपियों शाहजहां शेख, उत्तम सरदार और सिबाप्रसाद हाजरा के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का दूसरा मामला दर्ज किया है.

तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376डी (गैंगरेप), 342 (किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करना) 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पर भीड़ के हमले के बाद संदेशखाली ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था. ईडी की टीम वहां कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में टीएमसी नेता शाजहां शेख के परिसर की तलाशी के लिए गई थी. 

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