एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया है. अगर रिया को जमानत नहीं मिलती है और कोर्ट न्यायिक हिरासत में भेजता है तो भी रिया जेल नहीं जाएंगी. उनकी आज की रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) दफ्तर में ही गुजरेगी. दरअसल, जेल मैन्युअल के मुताबिक, सूर्यास्त के बाद जेल में एंट्री नहीं होती है. ऐसे में रिया को भायखला जेल नहीं भेजा जा सकता है.
जानकारी के मुताबिक, NCB दफ्तर में हवालात है, जिसे कोरोना के मद्देनजर बीते दिनों सैनिटाइज कराया गया था. बताया जा रहा है कि NCB न्यायिक हिरासत मांगेगी. वहीं, रिया के वकील सतीश मानशिंदे जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे.
इधर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साफ किया है कि वह रिया की रिमांड नहीं मांगेगी. रिमांड ना मांगने की वजह ये है कि 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन दिनों में रिया चक्रवर्ती का जो बयान दर्ज किया गया है, वो कोर्ट में मान्य है. बता दें कि पुलिस के सामने 161 के तहत दर्ज किए गए बयान से ये अलग होता है. NCB के सामने दिए गए बयान को कोर्ट के समक्ष रखा जा सकता है.
इस मामले मे एनसीबी पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तारी कर चुकी है, उनके बयाने के आधार पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हुई थी. ऐसे में रिमांड ना मांगने की एक वजह ये भी है.
इस केस में लगातार कानूनी दांव-पेंच चल रहे हैं. एनसीबी की जांच के बाद जितने भी वॉट्सऐप चैट मीडिया में आए, उसके बाद वे सभी संदिग्ध अलर्ट हो गए थे. उन्हें पता था क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है. साथ ही उनके वकील भी तैयार थे. इस मामले में लंबा समय गुजर चुका है, उन्हें पता है कि मेडिकल जांच कराई जाएगी तो उसमें साफ-साफ निकल जाएंगे.
हालांकि डीआरडीओ में बैठे सीबीआई के अफसर ये पूरा खेल देख रहे होंगे. सीबीआई की नजरें एनसीबी की जांच के साथ-साथ इन (ड्रग्स का लेन-देन, शोविक के ड्रग पैडलर से संबंध, रिया को ड्रग्स मुहैया कराया) पहलुओं पर जरूर रहेंगी.