दिल्ली पुलिस 31 दिसंबर की रात अल्कोहल मीटर का इस्तेमाल नहीं करेगी. अगर किसी पर शक होगा कि उसने शराब का सेवन किया है तो उसका मेडिकल कराया जाएगा. फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव का कहना है कि डीडीएमए की गाइडलाइन और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
ज्वाइंट कमिश्नर (यातायात) मनीष अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली मेट्रो को भी पुलिस की ओर से चिट्ठी लिखी गई है. मौका देखकर मेट्रो की सर्विस को लेकर तय होना है कि 31 दिसंबर की रात मेट्रो बंद करनी है या नहीं. फिलहाल सीपी (राजीव चौक) स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा. पुलिस को उम्मीद है कि हर साल की अपेक्षा इस बार कोरोना की वजह से कम लोग घरों से निकलेंगे. मनीष अग्रवाल का कहना है कि अगर किसी भी वजह से उस दिन लोग ज्यादा हुए तो पुलिस मेट्रो सर्विस बंद करने के लिए कहेगी.
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं, जब तक कोरोना की दवाई नहीं निकल जाती. तब तक सावधान रहना चाहिए. आगे भी यही करना है. नए साल में डीडीएमए की गाइडलाइन को फॉलो करना है. होटल या गेस्ट हाउस हाफ कैपेसिटी में होने चाहिए. सामाजिक दूरी बनाए रखें. कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें. इसके अलावा जिस प्रकार की दिशा-निर्देश हों, उनका अनुपालन सुनिश्चित करें.
सीपी ने कहा कि ड्रंक एंड ड्राइव करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे. इसे रोकने के लिए काफी चेकिंग होगी. ओवर स्पीड ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए. कुछ बंदिशें पिछले साल की तरह होंगी. इसके अलावा भी प्लान बनाया गया है, ताकि कहीं भी भीड़ जमा ना हो. और कोविड 19 के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन ना हो.
गाजियाबाद पुलिस ने भी जारी की एडवाइजरी
दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने 31 दिसंबर के लिए एडवाइडरी जारी है. एसएसपी कलानिधि नैथानी के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों, पार्कों और सड़कों पर वाहन में बैठकर अथवा किनारे पर खड़े होकर शराब पीना प्रतिबंधित है. बार में रात 12 बजे के बाद शराब का सेवन प्रतिबंधित है. समस्त शराब के ठेके अपने निर्धारित समय 10 बजे रात बंद हो जाएंगे. शराब पीकर वाहन चलाना, लड़कियों या महिलाओं से किसी भी प्रकार की अभद्रता पर मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक बैंक्वेट हॉल और आयोजन स्थलों पर बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं रखा जा सकेगा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना और सामान्य जनता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों में बाधा डालने वाला कानूनी कार्रवाई का हकदार होगा. कोविड गाइडलाइंस का पालन हर हाल में करना अनिवार्य होगा. मांगे जाने पर अनुमति पत्र या लाइसेंस दिखाना होगा.