उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नर्स से बलात्कार करने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के अपराध में एक डॉक्टर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुशील कुमार ने बलात्कार के जुर्म पर आरोपी डॉ. धर्मेंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए उस पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
सहायक जिला सरकारी वकील सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत ने गुरुवार को आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी राशि महिला की बेटी को दी जाए. यह मामला वृंदावन क्षेत्र का है, जहां मृतक महिला के पिता ओमवीर ने 6 मई, 2021 को आरोपी डॉ. धर्मेंद्र सिंह पर संगीन आरोप लगाते हुए उन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 1 मई 2021 को राया क्षेत्र के सादाबाद रोड स्थित माही नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया था. इस वारदात के अगले ही दिन पीड़ित महिला ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी. उसका शव यमुना किनारे अहिल्यागंज में तैरता मिला था.
पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी सुरीर क्षेत्र के मेहंदीपुर गांव के मोहन लाल से हुई थी. यह शादी ज्यादा दिन नहीं चली. एक बेटी को जन्म देने के बाद पीड़िता अपने मायके लौट आई. यहां माही नर्सिंग होम में काम करने लगी. अभियोजन पक्ष के अनुसार डॉक्टर ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया. उसके साथ दुष्कर्म किया.
पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत केस दर्ज किया था. पुलिस ने महिला के सुसाइड नोट के आधार पर डॉ. धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. 3 सितंबर 2021 को चार्जशीट दाखिल की गई थी.