केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस काफी सक्रिय है. इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर में पुलिस ने आईपीसी की धारा 120बी भी जोड़ दी है. लिस का कहना है कि जांच के दौरान इस मामले में आपराधिक साजिश की बात पता चली है. इसलिए केस में क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी भी जोड़ी गई है. इससे पहले पुलिस ने कांग्रेस के एक राष्ट्रीय समन्वयक को गिरफ्तार किया था.
दिल्ली पुलिस ने कहा कि तेलंगाना के हैदराबाद के मूल निवासी अरुण बीरेड्डी ने एक्स पर "स्पिरिट ऑफ कांग्रेस" अकाउंट पर एक्टिव था. उसको शुक्रवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई यह पहली, जबकि इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी है. इससे पहले असम और गुजरात से एक-एक व्यक्ति को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस सभी पूछताछ की तैयारी में है.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश की सजा) जोड़ दी है, क्योंकि जांच में एक बड़ी साजिश का संकेत मिला है." पुलिस के अनुसार, अरुण बीरेड्डी कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक है. उसने छेड़छाड़ किए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और इसे पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ साझा भी किया था.
अरुण बीरेड्डी को शुक्रवार की एक अदालत में पेश किया गया था. अदालत ने उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ के लिए तीन दिन की हिरासत में भेज दिया था. उससे पुलिस हिरासत में पूछताछ शुरू हो गई है. इस मामले में पुलिस ने रविवार को आईपीसी की धारा 153, 153A, 465, 469, 171जी के साथ आईटी एक्ट की धारा 66सी के तहत केस दर्ज किया गया था. इसमें अब धारा 120बी को शामिल कर लिया गया है.
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस...
IPC की धारा 153- दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना
IPC की धारा 153A- धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना
IPC की धारा 465- जालसाजी
IPC की धारा 469- किसी भी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जालसाजी
IPC की धारा 171G- चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से गलत बयान प्रकाशित करना
IPC की धारा 120B- आपराधिक साजिश
IT एक्ट की धारा 66C- किसी की पहचान की चोरी, धोखधड़ी और बेइमानी
एफआईआर में क्या कहा गया है...
दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया है, "ऐसा प्रतीत होता है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिससे समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के इरादे से भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है. इससे सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के मुद्दों पर असर पड़ने की संभावना है. अनुरोध है कि कृपया कानून के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें." इस फेक वीडियो को रविवार को झारखंड कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया था.
झारखंड कांग्रेस के एक्स हैंडल पर बैन
इसके बाद एक्स ने झारखंड कांग्रेस के हैंडल पर एक्शन लेते हुए इस पर रोक लगा दी. इसके साथ ही झारखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह को दिल्ली पुलिस ने समन और नोटिस भेजा. उन्हें 3 मई को स्पेशल आईटी सेल के सामने पेश होने के लिए भी कहा गया. गजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह ले रही है. झारखंड कांग्रेस पर बढ़ते दबाव के कारण दिल्ली पुलिस ने एक्स से हमारा अकाउंट होल्ड करने को कहा था.
झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को भी दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छेड़छाड़ किए गए वीडियो की जांच के सिलसिले में 2 मई को तलब किया था. ठाकुर को 28 अप्रैल को स्पेशल सेल द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के संबंध में दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) कार्यालय में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था. इसी दौरान दिल्ली से अरुण बीरेड्डी की गिरफ्तारी हुई थी.