सिवान एक अदालत ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के संबंध में संदिग्ध मोहम्मद कैफ की रंगदारी के एक पूर्व मामले में संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अरविंद कुमार सिंह ने पुलिस का अनुरोध स्वीकार करते हुए रंगदारी मामले में फरार चल रहे शार्पशूटर कैफ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया.
जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद कैफ सिवान के दक्षिण टोला इलाके का निवासी है. सिवान पुलिस तब से कैफ की तलाश में है, जब से मीडिया में आई एक तस्वीर में वह बीते शनिवार को भागलपुर जेल से रिहा हुए राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ नजर आया था. इसके बाद उसकी एक तस्वीर तेज प्रताप यादव के साथ भी नजर आई थी.
सिवान के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार साह ने कहा कि पुलिस राजदेव रंजन की हत्या और रंगदारी के एक पुराने मामले में कैफ के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने के आदेश के अनुरोध के लिए अदालत जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सीबीआई द्वारा पत्रकार हत्याकांड को अपने हाथ में लेने के बाद अदालत में केवल रंगदारी के मामले का जिक्र किया गया.
कुर्क हो सकती है कैफ की संपत्ति
एसपी ने कहा कि पुलिस तय प्रक्रिया का पालन कर रही है. गुरुवार रात या शुक्रवार संपत्ति कुर्की को क्रियान्वित किया जाएगा. वहीं, इस मामले में राजद के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का नाम उछलने के बाद पुलिस और सीबीआइ दोनों तत्पर हो गए हैं. सीबीआइ ने गुरुवार को जांच अपने हाथों में लेते हुए इस मामले में केस दर्ज कर लिया है.
पूछताछ कर सकती है सीबीआई
इस हाइप्रोफाइल हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआइ ने गुरुवार को ही अलग-अलग टीमों का भी गठन किया है. जो जल्द ही इस हत्याकांड में मो. शहाबुद्दीन समेत अन्य आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है. उधर, फरार चल रहे मोहम्मद कैफ ने खुद को इस मामले में बेकसूर बताते हुए कहा कि उनके राजदेव से अच्छे संबंध थे.