अमेरिकी महिला से रेप के मामले मे सात साल की सजा काट रहे बॉलीवुड फिल्म पीपली लाइव के सह-निर्देशक महमूद फारूकी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने साकेत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट मे चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस बताए की क्या याचिका के निपटारे तक फारूकी को जमानत दी जा सकती है या नहीं. इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी. महमूद फारूकी को विदेशी महिला से रेप के जुर्म मे साकेत कोर्ट ने 7 साल सजा सुनाई थी. इसके साथ ही उनपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.
लोअर कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता का बयान तर्कसंगत और विश्वसनीय है. दोषी ने पीड़िता को अपने घर पर अकेला पाकर उससे रेप किया था. कोलंबिया विश्वविद्यालय की शोधकर्ता ने पीपली लाइव के सह-निर्देशक फारूखी पर शराब के नशे में रेप करने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने इस मामले में उनको 30 जुलाई को दोषी करार दिया था.