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Nirbhaya Case: अब फांसी पक्की? निर्भया के गुनहगार मुकेश की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

Nirbhaya Case: दया याचिका खारिज होने के खिलाफ निर्भया के दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मुकेश का कहना था कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति के सामने सभी दस्तावेज नहीं रखे थे.

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Nirbhaya Case: दोषी मुकेश की याचिका खारिज (फाइल फोटो)
Nirbhaya Case: दोषी मुकेश की याचिका खारिज (फाइल फोटो)

  • दया याचिका खारिज करने के विरोध में लगाई थी याचिका
  • मुकेश का दावा राष्ट्रपति के समक्ष कई दस्तावेज नहीं रखे गए

निर्भया गैंगरेप केस के दोषी मुकेश सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई सबूत नहीं है कि प्रासंगिक दस्तावेज राष्ट्रपति के सामने नहीं रखे गए थे. मुकेश ने अपनी दया याचिका खारिज करने के लिए खिलाफ अर्जी दाखिल की थी.

मंगलवार को मुकेश की वकील अंजना प्रकाश ने कहा था कि राष्ट्रपति के सामने कई दस्तावेज नहीं रखे गए थे, इसलिए दया याचिका खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए. अपनी वकील के जरिए मुकेश ने कहा था कि उसका जेल में यौन उत्पीड़न हुआ था और उसके भाई राम सिंह की हत्या की गई थी.

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हमने दस्तावेज देखेंः सुप्रीम कोर्ट

इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए सारे दस्तावेजों को देखा. गृह मंत्रालय ने सारे दस्तावेज भेजे थे. मुकेश की याचिका में कोई मेरिट नहीं है. जेल में प्रताड़ना दया के लिए कोई आधार नहीं है. इसके बाद मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया गया.

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फैसला आने के बाद निर्भया की मां ने कहा कि अब मुझे उम्मीद है कि पूरा इंसाफ मिलेगा. मुजरिम कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं. मुकेश की याचिका खारिज होने से अब मुझे एक फरवरी को दोषियों की फांसी की उम्मीद है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले दिनों चारों दोषियों को पहले 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाने की तारीख तय की थी, लेकिन इसके बाद दोषी मुकेश सिंह ने राष्ट्रपति के सक्षम दया याचिका लगा दी थी.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा निर्भया के दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया.  चारों दोषियों को अब 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा.

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