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CORONA: तीसरी लहर की दस्तक के बीच राजस्थान में भी नाइट कर्फ्यू, 31 की रात छूट

ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने नए साल पर जश्न मनाने की छूट दी है. 31 दिसंबर की रात कोई पाबंदी नहीं रहेगी. सामान्य दिनों में रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन नव वर्ष की रात जश्न मनाने के लिए छूट रहेगी. सरकारी आदेश के अनुसार, रात 12:30 बजे तक रेस्टोरेंट्स खोले जा सकते हैं. रेस्टोरेंट्स के लिए ढाई घंटे की अतिरिक्त छूट दी गई है. रात्रिकालीन कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दी गई है.

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राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लग गया है.   (File Photo: PTI))
राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लग गया है. (File Photo: PTI))
स्टोरी हाइलाइट्स
  • प्रदेश में जन अनुशासन कर्फ्यू लगाने का फैसला भी लिया
  • खाने की होम डिलीवरी 24 घंटे रहेगी चालू
  • सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने का लिया फैसला

ओमिक्रॉन (Omicron) के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने नए साल पर जश्न मनाने की छूट दी है. 31 दिसंबर की रात कोई पाबंदी नहीं रहेगी. सामान्य दिनों में रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन नव वर्ष की रात जश्न मनाने के लिए छूट रहेगी. सरकारी आदेश के अनुसार, रात 12:30 बजे तक रेस्टोरेंट्स खोले जा सकते हैं. रेस्टोरेंट्स के लिए ढाई घंटे की अतिरिक्त छूट दी गई है. रात्रिकालीन कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दी गई है.

रात 11 से 1 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी. अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जश्न मनाने के दौरान लोग मास्क लगाने सहित अन्य कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखेंगे ? कोविड-19 को लेकर बैठक के बाद सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. रात 11 से सुबह तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा. सरकार ने जीवन रक्षा के लिए जरूरी पाबंदियां लगाने के पर सहमति दी है.

31 जनवरी तक सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की अनिवार्यता की बात कही गई है. वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को 31 जनवरी के बाद सार्वजनिक और ज्यादा भीड़ वाली जगह पर जाने की अनुमति नहीं होगी. दोनों डोज लगवाने वाले युवाओं के लिए सिनेमा हॉल और  मल्टीप्लेक्स रात 10 बजे तक खोल सकेंगे. 

कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे अधिकतम 200 व्यक्ति

कोविड समीक्षा के बाद जारी नई गाइड लाइन के अनुसार, शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 200 की गई है. राजनीतिक आयोजनों में अधिकतम 200 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. 200 से ज्यादा लोग आयोजन में हुए तो संचालक पर 10000 का जुर्माना लगाया जाएगा. रेस्टोरेंट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे अनुमति होगी. रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की सुविधा रात 10:00 बजे तक रह सकेगी.

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सिटी और मिनी बसों का संचालन सुबह 5 से रात 11 बजे तक हो सकेगा. इसके साथ ही 3 जनवरी से सिनेमा हॉल-ऑडिटोरियम 50% की क्षमता के साथ खुल सकेंगे. कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने का फैसला लिया है. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में जन अनुशासन कर्फ्यू लगाने का फैसला भी लिया है.

कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर देश में चिंता की स्थिति है. पहली और दूसरी लहर की तबाही देखने के बाद इस बार केंद्र और राज्य सरकारें खासा सतर्क नजर आ रही हैं. यही कारण है कि कई राज्यों में अब प्रतिबंध लगना भी शुरू हो गए हैं. इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने का फैसला लिया है. प्रदेश में ओमिक्रॉन के केसों को लेकर भी हालात चिंताजनक हैं.

कई अन्य राज्यों ने भी बरतनी शुरू कर दी है सख्ती

बता दें कि बीते दिनों राजधानी दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है. सोमवार से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे के बीच दिल्ली में बंद की स्थिति नजर आ रही है. दिल्ली सरकार ने यह फैसला यलो अलर्ट में जाने से पहले ही एहतियातन उठाया है. इसके अलावा कई अन्य राज्यों ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है.

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