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शराब पर कोरोना सेस लगाएगी खट्टर सरकार, कीमत में 20 रुपये तक का इजाफा

हरियाणा में शराब पर बोतल के हिसाब से कोरोना सेस लगाने का फैसला किया गया है. एक बोतल पर 2 से 20 रुपये तक सेस लगाया जा सकता है.

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शराब पर कोरोना सेस (प्रतीकात्मक फोटो)
शराब पर कोरोना सेस (प्रतीकात्मक फोटो)

  • हरियाणा में महंगी होगी शराब, लगेगा कोविड-19 सेस
  • एक बोतल पर 2 से 20 रुपये तक सेस लगाया जाएगा

कोरोना के कारण लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाकर 17 मई तक लागू कर दिया गया है. हालांकि, इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई हैं. इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है. ऐसे में कई राज्यों की सरकार शराब की दुकान खोलने पर विचार कर रही है. इस बीच दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सोमवार से शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है.

वहीं, हरियाणा में शराब की दुकानें खुलने का इंतजार कर रहे तलबगारों को राज्य सरकार ने शराब पर कोविड-19 सेस लगाकर तगड़ा झटका दिया है. शराब पर कोविड-19 सेस लगाने की घोषणा करते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में ठेके कैसे खुलेंगे इस बात पर आम लोगों की राय लेकर जल्द फैसला किया जाएगा.

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चौटाला ने बताया कि शराब की एक बोतल पर दो रुपये से लेकर 20 रुपये तक सेस लगाया जाएगा. उन्होंने बताया कि शराब का पुराना स्टॉक चेक किया था और 53 ऐसी जगह हैं जहां पर स्टॉक रखा जाता है. इनमें से कई में अनियमितताएं मिली हैं. उन पर सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना लगाया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शराब कारोबारियों को चेताया है कि अगर चौक में जरा भी गड़बड़ी पाई गई, तो उन पर पेनल्टी लगा कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, शराब दुकान को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी अनिवार्य होगी.

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वहीं, लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन में शराब की दुकान खोलने की अनुमति देने के साथ ही पान मसाला, गुटखा और तंबाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है. हालांकि, सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. साथ ही शराब आदि की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी.

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