दिल्ली कैबिनेट ने फैसला किया है कि उत्तरी दिल्ली के निर्माणाधीन अंबेडकर नगर हॉस्पिटल के 200 बेड पर कोरोना का इलाज शुरू होगा. कोरोना इलाज के लिए तमाम तैयारियों के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
यहां मेडिकल ऑफिसर कुछ अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त किए जाएंगे. इसके अलावा अस्पताल पहले से अपने यहां उपलब्ध सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स से भी काम लेंगे.
अस्पताल द्वारा पहले से बनाए गए पदों के हिसाब से नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना की ड्यूटी में लगाए जाएंगे और दूसरे अस्पतालों के नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भी सेवा ली जाएगी.
दिल्ली सरकार के अस्पतालों के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नर्सिंग स्टाफ आउटसोर्स भी किए जाएंगे. एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कैट्स की होगी और भारत सरकार की तरफ से मिले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट डीजीएचएस के जरिए मुहैया कराए जाएंगे.
हाउस कीपिंग, फ्लोर मैनेजमेंट और सप्लाई
दिल्ली सरकार के अस्पतालों के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, बेडशीट, तकिए के कवर और मरीज व मेडिकल स्टाफ के ड्रेस की व्यवस्था होगी. इसके अलावा, हाउसकीपिंग, इंफेक्शन कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल और केमिकल आदि की भी व्यवस्था होगी.
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आउटसोर्स सर्विस
किचेन, कैंटिन सर्विस, सैनिटेशन और सिक्युरिटी सर्विस आउटसोर्स की जाएगी. ऑक्सीजन की सप्लाई और री-फीलिंग सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए हैं. टेस्टिंग के लिए प्राइवेट लैब्स की भी सुविधा ली जाएगी.
ऑक्सीजन सप्लाई ली जिम्मेदारी डीजीएचएस की होगी. दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल के पुराने वेंडर के पास दवा की उपलब्धता न होने की स्थिति में अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर बाजार से दवाएं खरीद सकेंगे. बिजली और पानी सप्लाई के लिए पीडब्ल्यूडी, डिस्कॉम और दिल्ली जल बोर्ड अस्पताल को सेवाएं देंगे.
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इधर, दिल्ली सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) को निर्देश दिया कि कोरोना काल मे जिन नियमों/ दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं उनका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उनपर कार्रवाई से संबंधित सारा डाटा रोजाना मेंटेन किया जाए और हर हफ्ते सरकार को रिपोर्ट किया जाए.
इसका पालन करना जरूरी है
1. क्वारनटीन नियमों का पालन
2. सामाजिक दूरी बनाए रखना
3. सार्वजनिक स्थान या वर्कप्लेस पर फेस मास्क पहनना
4. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना
5- सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा आदि का सेवन निषेध