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भोपाल: आज शाम से 10 दिनों का लॉकडाउन, इन चीजों पर होगी पाबंदी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने के मद्देनजर शुक्रवार रात 8 बजे से लगने वाले लॉकडाउन के लिए कलेक्टर ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं.

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भोपाल में आज से फिर लॉकडाउन लगेगा (फाइल फोटो-सलमान)
भोपाल में आज से फिर लॉकडाउन लगेगा (फाइल फोटो-सलमान)

  • शुक्रवार शाम 8 बजे से शुरू होगा 10 दिन का लॉकडाउन
  • होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और सभी धार्मिक स्थल बंद
  • लॉकडाउन के दौरान शव यात्रा पर प्रतिबंध नहीं रहेगा
कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने के मद्देनजर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 जुलाई की रात से लगने वाले लॉकडाउन के लिए कलेक्टर ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू होकर 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.

आइए, नजर डालते हैं कि भोपाल में लॉकडाउन के दौरान किन चीजों पर प्रतिबंध लगेगा और किन चीजों को पाबंदी से छूट मिलेगी.

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लॉकडाउन में इन पर रहेगा बैन

- लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी.

- भोपाल ज़िले के अंदर और बाहर आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा.

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- सभी प्राइवेट ऑफिस और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

- परिवहन सेवाएं जैसे निजी बसें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा का संचालन बंद रहेगा.

- सभी स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे.

- सभी सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे.

- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजन, समारोह और अन्य बड़े जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे.

- सभी होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे.

- निर्माण गतिविधियां सिर्फ वहीं की जा सकेगी जहां मजदूर साइट पर उपलब्ध रहेगा और उसे बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होगी.

- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.

लॉकडाउन में ये रहेगी छूट

- आवश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पानी की सप्लाई, मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवाएं खुली रहेंगी.

- जिला प्रशासन और राजस्व वसूली वाले ऑफिस 30% स्टाफ के साथ खुलेंगे जबकि बाकी सरकारी दफ्तर 10% कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे.

- मंत्रालय, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन के संचालन का नियम सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा.

- इमरजेंसी ड्यूटी वाले सरकारी कर्मचारी लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे लेकिन उन्हें अपना आईडी कार्ड साथ रखना होगा.

- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से अपने घर आना-जाना प्रतिबंध से मुक्त रहेगा.

- उद्योग चालू रहेंगे और यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन उन्हें अपना आईडी कार्ड रखना ज़रूरी होगा.

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- शव यात्रा पर प्रतिबंध नहीं रहेगा.

- सांची पार्लर में किराना और खाद्य सामग्री रखने और बेचने की अनुमति रहेगी.

- सब्ज़ी और फलों की डिलिवरी जिला प्रशासन के निर्देशों और नियमों के अनुसार होगी.

- पीडीएस दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए टोकन प्रणाली लागू करनी होगी, जिससे भीड़ न हो और एक दिन में सीमित संख्या में ही लोगों को समान दिया जाएगा.

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- पेट्रोल पंप खुलेंगे और एलपीजी गैस सेवा जारी रहेगी.

- घर-घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता और न्यूज़पेपर हॉकर सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक दूध और न्यूजपेपर बांट सकेंगे.

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