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ट्रेन छूटने के दो घंटे बाद तक मिलेगा पूरा रिफंड

अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं और किसी कारण से आपकी ट्रेन छूट जाती है तो ये खबर आपके काम की है. ट्रेन छूट जाने की स्थिति में रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है.

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अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं और किसी कारण से आपकी ट्रेन छूट जाती है तो ये खबर आपके काम की है. ट्रेन छूट जाने की स्थिति में रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है.

अब यात्री ट्रेन छूटने के दो घंटों के अंदर टिकट कैंसिल करवा सकते हैं. टिकट कैंसिल करवाने पर यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा. यात्रियों से सिर्फ रिजर्वेशन चार्ज लिया जाएगा. पहले, ऐसी स्थिति में टिकट कैंसिल करवाने पर आधा किराया ही वापस मिलता था. रेलवे की ये नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे.

टिकट कैंसिल कराने के लिए क्या करना होगा:
ट्रेन छूटने के बाद यात्री को टिकट कैंसिल कराने के लिए स्टेशन मैनेजर के पास जाना होगा, जहां से यात्रा शुरू होनी थी. फिर यात्री को स्टेशन मैनेजर के पास उपलब्ध टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट (TDR) भरकर जमा करना होगा. यात्री को उस फॉर्म में टिकट कैंसिल करने की वजह भी बतानी होगी. यदि मैनेजर यात्री द्वारा बताई गई वजह से संतुष्ट होगा तो वो उसे वेरिफाई कर देगा. इसके बाद आपको रिजर्वेशन ऑफिस जाना होगा फिर जहां से यात्री को पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. हालांकि, एक हफ्ते के भीतर टिकट वापस करने पर 10 फीसदी किराया वापस मिलने की व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी.

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आपको बता दें कि रेलवे के नियम के मुताबिक अगर आपकी ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा लेट चल रही है और अगर आप अपनी यात्रा रद्द करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में भी आपको पूरा किराया वापस मिलता है. रेलवे में ये नियम पहले से ही लागू है.

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