बीते सप्ताह खबर आई थी कि विदेश यात्रा के दौरान इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड (International Credit Card) के जरिए शॉपिंग या अन्य खर्च करने पर 20 फीसदी का भारी-भरकम टीसीएस (Tax Collection at Source) देना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट भाषण में इस बात का जिक्र किया था और इस प्रस्ताव के तहत नया नियम 1 जुलाई 2023 से लागू होने जा रहा है.
पहले पढ़ाई और मेडिकल खर्च को छोड़कर एलआरएस के तहत विदेश में ट्रैवल करने या फिर दूसरे कामों में किए गए हर भुगतान पर ये नियम लागू होने की बात कही गई थी. वहीं ताजा अपडेट की बात करें तो सरकार ने 7 लाख रुपये तक के ऐसे भुगतान पर टीसीएस नहीं लेने का फैसला लिया है.
पहली जुलाई से लागू होगा नियम
लोग अक्सर कई तरह के पेमेंट क्रेडिट कार्ड (Credit Card) या डेबिट कार्ड से करते हैं. विदेश यात्रा के दौरान इस तरह के भुगतान ज्यादा होते हैं. इस बीच सरकार ने एक जुलाई से विदेश यात्राओं के दौरान क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले पेमेंट को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के दायरे में लाने से संबंधिक नोटिफिकेशन जारी किया था. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत नियमों को संशोधित कर भारत से बाहर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले खर्च को भी एलआरएस (Liberalised Remittance Scheme) में शामिल किया जा रहा है.
7 लाख तक के पेमेंट पर 'No TCS'
हर भुगतान पर 20 फीसदी टीसीएस को लेकर सरकार की ओर से ये भी साफ किया गया है कि 7 लाख रुपये तक के इंटरनेशनल पेमेंट पर टीसीएस नहीं काटा जाएगा. यानी अगर कोई व्यक्ति इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड से विदेश में 7 लाख रुपये तक खर्च करता है ,तो उसे टीसीएस नहीं चुकाना होगा. इतनी रकम तक के खर्च को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के दायरे से बाहर कर दिया गया है. ये विदेश यात्राओं पर जाने और वहां खरीदारी करने वाले लोगों के लिए राहत भरा फैसला है.
तय रकम से ज्यादा खर्च पर ये नियम
फिलहाल, TCS को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, उनके मुताबिक 7 लाख रुपये से ज्यादा की रकम होने पर Tax Collection at Source की दर 5 फीसदी है, लेकिन 01 जुलाई से यह बढ़कर 20 फीसदी कर दी जाएगी. इलाज और पढ़ाई के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे को इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. नए बदलाव के मुताबिक, एक वित्त वर्ष के दौरान क्रेडिट या डेबिट कार्ड से किए गए 7 लाख रुपये तक के इंटरनेशनल पेमेंट पर टीसीएस नहीं वसूला जाएगा.
ऐसे LRS के दायरे में आया क्रेडिट कार्ड पेमेंट
पिछले सप्ताह सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के पहले तक विदेश यात्रा के दौरान खर्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान LRS के दायरे में नहीं आते थे. वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से विचार-विमर्श करने के बाद विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम, 2000 की धारा -7 को हटाने का फैसला किया. इसके बाद से विदेश में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से किया गया भुगतान भी एलआरएस के दायरे में आ गया. मंत्रालय के मुताबिक, नियमों (विदेशी मुद्रा प्रबंधन, चालू खाता लेन-देन नियम, 2000) में जरूरी बदलाव आगे जारी किए जाएंगे.